UPS: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। 1 अप्रैल 2025 से ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (Unified Pension Scheme) लागू होने जा रही है, जो मौजूदा ‘नेशनल पेंशन स्कीम’ (National Pension Scheme) की जगह लेगी।
इस नई योजना के तहत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इस बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है, जो पहले बाजार आधारित रिटर्न पर निर्भर थी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को निश्चित पेंशन (Fixed Pension) मिलेगी।
यह पेंशन उनके अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी (Basic Salary) का 50% होगी। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 25 साल तक सेवा दी है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
- जिन कर्मचारियों ने 25 साल तक सेवा दी है, उन्हें अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी।
- अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा।
- जिन कर्मचारियों ने 10 साल तक सेवा दी है, उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।
- अगर कर्मचारी की सेवा अवधि 25 साल से कम और 10 साल से अधिक है, तो पेंशन की राशि समानुपातिक (Proportional) आधार पर तय होगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की प्रमुख विशेषताएं
- सुनिश्चित पेंशन: 25 साल की सेवा के बाद कर्मचारी को अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी।
- पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा।
- न्यूनतम पेंशन: 10 साल की सेवा के बाद कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।
- महंगाई राहत: पेंशन पर महंगाई सूचकांक (Inflation Index) के आधार पर महंगाई राहत मिलेगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस में अंतर
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। यूपीएस में सरकार का योगदान 18.5% होगा, जबकि एनपीएस में यह 14% है।
इसके अलावा, यूपीएस में कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में पेंशन बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है।
कैसे करें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए आवेदन?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को अपने विभाग में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सरकार द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी। कर्मचारियों को अपनी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर पेंशन की राशि का पता चल सकेगा।
NPS और UPS में अंतर
- सरकारी योगदान: NPS में सरकार का योगदान 14% है, जबकि UPS में यह 18.5% होगा।
- पेंशन की गारंटी: NPS में पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन UPS में सुनिश्चित पेंशन (Guaranteed Pension) मिलेगी।
- पारिवारिक पेंशन: UPS में कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा, जबकि NPS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ कैसे उठाएं?
केंद्रीय कर्मचारियों के पास अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) और एनपीएस (NPS) में से किसी एक को चुनने का विकल्प है।
अगर आप यूपीएस का चयन करते हैं, तो आपको निश्चित पेंशन मिलेगी। हालांकि, इस योजना का चयन करने के बाद आप किसी अन्य नीतिगत रियायत (Policy Concession) या वित्तीय लाभ (Financial Benefit) का दावा नहीं कर सकते।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलेगी, जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें।
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