Employees Transfer Benefit, Transfer Benefit, Employees Transfer : कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर एक्ट के तहत आदेश जारी करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। जिसके बाद अब प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
अंतिम तिथि को बढ़ाया गया
दरअसल कर्मचारियों के ट्रांसफर 31 जुलाई तक हो सकेंगे। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। कार्मिकों का विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत के तहत जारी करने के अंतिम तिथि में 20 दिन का इजाफा किया गया है।
कर्मचारियों के ट्रांसफर 31 जुलाई तक हो सकेंगे
इससे पहले ट्रांसफर की अंतिम तिथि 10 जून से बढ़ाकर 10 जुलाई किया गया था। अब इसे 31 जुलाई तक कर दिया गया है। आदेश जारी होने के बाद अब राज्य में 31 जुलाई तक सभी विभागों में ट्रांसफर आदेश जारी किए जा सकते हैं।
विभागों में ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। जिसको देखते हुए राज्य शासन की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। इससे 15000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
ये होंगे नियम
आदेश में कहा गया है कि तबादला अधिनियम के तहत 4 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पद रिक्त होने पर ट्रांसफर किया जा सकेगा। सीट न होने की दशा में इस श्रेणी के दो कर्मचारी पारस्परिक रूप से ट्रांसफर का लाभ ले सकेंगे। अनिवार्य ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों से 10 इच्छित स्थान के विकल्प लिए जाएंगे। इसके बाद उनके ट्रांसफर किए जाएंगे।
उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद 31 जुलाई तक कर्मचारी ट्रांसफर का लाभ ले सकते हैं। इससे 15000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
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