Traffic New rules: अगर आप बाइक पर सवारी करते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल, 1 सितंबर से बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा।
जी हां, आपने सही सुना! अब सिर्फ बाइक चलाने वाला ही नहीं, बल्कि उसके साथ बैठने वाला व्यक्ति भी हेलमेट पहनकर ही सफर कर सकेगा।
1 सितंबर 2024 से दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा। यह फैसला शहर में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए लिया गया है।
क्या कहते हैं नियम?
मोटर वाहन अधिनियम के तहत पहले से ही दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन अब इसे और सख्त किया जा रहा है। यानी, अब बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना होगा।
अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो आप पर 1035 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
क्यों है यह नियम जरूरी?
सड़क हादसों में सबसे ज्यादा चोटें सिर पर लगने से होती हैं। हेलमेट सिर को गंभीर चोटों से बचाता है। इसलिए, दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है।
किस तरह का हेलमेट होगा मान्य?
हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन सिर्फ कोई भी हेलमेट नहीं। नियमों के मुताबिक, आपको आईएसआई मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा। ये हेलमेट सुरक्षा के लिहाज से मान्य होते हैं।
क्या कहती है पुलिस?
आंध्रप्रदेश की विशाखापट्टनम पुलिस ने सभी दोपहिया वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें। पुलिस ने यह भी कहा है कि केवल ISI मार्क वाले हेलमेट ही मान्य होंगे।
अन्य शहरों में भी लागू है यह नियम
बता दें कि विशाखापट्टनम ही नहीं, बल्कि दिल्ली, मुंबई जैसे देश के कई बड़े शहरों में पहले से ही दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
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