CG News: छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, आदेश हुआ जारी
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। अब छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को इस बारे में घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणानुसार अब जीएडी ने आदेश भी जारी कर दिया है।
खास बातें
- छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला कलेक्टर, विभागों के राजस्व मंडल के अध्यक्षों और संभागायुक्तों को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
- आदेश में कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के अपराध या पाक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत मामले दर्ज हों, ऐसे अभ्यर्थियों को शासकीय पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए फैसला आने तक प्रतिबंधित किया जाए।
- यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 का हवाला देते हुए दिया गया है।
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आदेश कैसे लागू होगा?
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों, विभागों के राजस्व मंडल के अध्यक्षों और संभागायुक्तों को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, ऐसे अभ्यर्थियों को शासकीय पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए फैसला आने तक प्रतिबंधित किया जाएगा।
किन लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी?
जारी आदेश के अनुसार, जिन उम्मीदवारों के खिलाफ महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के अपराध या पाक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत मामले दर्ज हैं, वे शासकीय पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए फैसला आने तक प्रतिबंधित किए जाएंगे।
सरकार के इस फैसले के बाद अब कोई भी उम्मीदवार छत्तीसगढ़ में किसी भी शासकीय सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही, अपराध में लिप्त उम्मीदवार की नियुक्ति अंतिम निर्णय आने तक नहीं हो सकेगी।
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15 अगस्त पर CM बघेल ने की थी घोषणा
आपको बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जानिए क्या है छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961?
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961, छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों के लिए आचरण और नियुक्ति के नियमों को निर्धारित करता है। इस नियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है, उसे सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है।
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छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आने की उम्मीद है।
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