इस बार CCTV कैमरे की नजर में रहेंगे ‘गणपति बप्पा’… नहीं निकलेंगी झांकियां, प्रसाद व भंडारे पर भी प्रतिबंध…पंडाल में कोई संक्रमित हुआ तो समिति होगी जिम्मेदार !
जगदलपुर @ खबर बस्तर। इस साल गणेशोत्सव पर्व पर भी कोरोना संकट का असर दिखाई देगा। कोरोना महामारी के चलते इस बार न तो झांकियां निकलेंगी और न ही पंडाल में एक साथ 20 से ज्यादा लोग विघ्नहर्ता के दर्शन कर पाएंगे।
कोरोना काल में गणेशोत्सव के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके मुताबिक भगवान गणेश की प्रतिमाओं को भी प्रशासन ने कोरोना के नियमों से बांध दिया है। मूर्ति स्थापना के लिए समितियों को 7 दिन पहले शपथ पत्र देकर अनुमति लेनी होगी।
4 फीट से बड़ी प्रतिमा की स्थापना नहीं
प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार इस बार पंडालों में चार फीट से बड़ी प्रतिमा की स्थापना नहीं होगी। प्रतिमाओं का विसर्जन भी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले करना होगा। पंडाल में समितियों द्वारा 4 सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करनी होगी। वहीं पंडाल स्थल में कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो इसके जिम्मेदार समिति के सदस्य होंगे।
गणेश स्थापना में इन नियमों का करना होगा पालन…
- मूर्ति की ऊंचाई व चौड़ाई 4 X 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- गणेश स्थापना के पंडाल का आकार 15 X 15 से अधिक न हो।
- पंडाल के सामने कम से कम 5000 वर्ग फीट की खुली जगह खाली हो।
- पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने की व्यवस्था न हो। बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगाए जाएंगे।
- किसी भी एक समय मंडप व सामने मिलाकर 20 से ज्यादा व्यक्ति न हों।
- समिति द्वारा रजिस्टर मेंटेंन करना होगा, जिसमें पंडाल में आने वालों का नाम, पता, मोबाइल दर्ज करना होगा।
- मूर्ति स्थापना के दौरान 4 सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जाने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
- मूर्ति दर्शन व पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित व समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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- समिति को सेनेटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर व हेंडवॉश की व्यवस्था करनी होगी।
- पंडाल में आने वाला कोई व्यक्ति यदि कोरोना संक्रमित होता है तो इलाज का सम्पूर्ण खर्च समिति को देना होगा।
- कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं मिलेगी। मूर्ति स्थापना के बाद यदि क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित होता है तो तत्काल पूजा समाप्त करना होगा।
- गणेशोत्सव के दौरान झांकी, प्रसाद, भंडारा, जगराता की अनुमति नहीं होगी।
- विसर्जन में एक से अधिक वाहन का इस्तेमाल नहीं होगा। इस दौरान बाजा, डीजे नहीं बजेगा।
- वाहन में पिकअप, टाटाएस, छोटा हाथी से बड़ा वाहन उपयोग में नहीं लाया जाएगा।
- विसर्जन में चार से अधिक व्यक्ति को अनुमति नहीं मिलेगी। सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले करना होगा विसर्जन।
- मूर्ति स्थापना के लिए समितियों को 7 दिन पहले शपथ पत्र देकर अनुमति लेनी होगी।
आदेश का PDF देखने यहां क्लिक करें…
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