स्कूली बच्चों को लेकर आ गई ये बड़ी अपडेट, सरकार ने कलेक्टरों को जारी किया पत्र
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ में संचालित स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर व एसपी को विभिन्न बिन्दुओं पर निर्देश जारी किए हैं।
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि शहरों में मोपेड, दोपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मिनीबस आदि में ओव्हर लोड होकर स्कूली विद्यार्थियों की आवाजाही हो रही है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने चिंता जताते कहा है कि स्कूल वाहनों में क्षमता से अधिक संख्या में लटक कर विद्यार्थी आवागमन कर रहे हैं।
शैक्षणिक संस्थाओं, वाहन मालिकों, चालकों एवं स्वयं विद्यार्थियों द्वारा सडक़ सुरक्षा एवं यातायात के सामान्य नियमों तथा मानदंडों का पालन नहीं किया जाता जिससे हादसों का खतरा बना रहता है।
सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश
पूर्व में भी शासन के मुख्य सचिव द्वारा सडक़ दुर्घटना रोकने, सडक़ सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध करने, सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक और समीक्षा नियमित रूप से करने, सडक़ दुर्घटनाओं के नियंत्रण के उपाय तथा प्रयास तथा सडक़ सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
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सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर राज्य में अंर्तविभागीय लीड एजेंसी सडक़ सुरक्षा के माध्यम से भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
नियमों का कड़ाई से हो पालन
स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी कर शैक्षणिक संस्थाओं में सडक़ सुरक्षा के नियमों का सुनिश्चितीकरण करने कहा है।
पत्र में निर्देशित किया गया है कि विद्यार्थियों को जोखिमपूर्ण दुर्घटना से बचाने की दिशा में परिवहन, पुलिस, शिक्षा, उच्च शिक्षा, नगरीय निकाय, स्काउट एवं गाइड, एनसीसी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं आदि के संयुक्त प्रयासों के साथ रणनीति बनाकर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) July 13, 2023
आवश्यकतानुसार नियमों के तहत कड़ी कार्यवाही भी की जाए ताकि स्कूली विद्यार्थियों के यातायात में जोखिम और दुर्घटना की संभावना शून्य हो सकें।
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