सेलून और ब्यूटी पार्लर में इन नियमों का करना होगा पालन, कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश…उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
दंतेवाड़ा @ खबर बस्तर। ग्रीन जोन में हेयर कटिंग सेलून और ब्यूटी पार्लर के संचालन की अनुमति देते हुए जिला प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सेलून संचालकों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी टोपेश्वर वर्मा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी सैलून एवं ब्यूटी पार्लर के स्टाफ को मास्क पहनना तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। सेलून व ब्यूटी पार्लर में लगी कुर्सियों के बीच 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। सैलून व ब्यूटी पार्लर प्रातः 9ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक संचालित होंगे।
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सैनिटाइज कर ग्राहकों का प्रवेश
एक बार में उतने ही व्यक्तियों को सैलून एवं ब्यूटी पार्लर में प्रवेश दिया जाएगा जितनी कुर्सी उपलब्ध है। सभी ग्राहकों को प्रवेश करते समय हाथ साफ करने हेतु सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा अथवा साबुन से हाथ धुलाया जाएगा।
इन नियमों का पालन अनिवार्य
सेलून में प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग-अलग कपड़े का उपयोग किया जाएगा तथा एक बार उपयोग करने के बाद अनिवार्यतः गर्म पानी में सर्फ व डेटॉल के साथ साफ करना होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए कैंची, कंघी, उस्तरा एवं ब्लेड का उपयोग करना होगा।
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कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, कैंची एवं उस्तरा आदि को एक बार उपयोग करने के बाद अनिवार्यतः सैनिटाइज करने के बाद गर्म पानी में उबालकर सर्फ और डेटॉल से साफ करना होगा। प्रत्येक ग्राहक के कुर्सी से उठने के पश्चात कुर्सी को सेनेटाइजर से साफ करना अनिवार्य है।
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बता दें कि प्रशासन द्वारा सैलून एवं ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति सशर्त दी गई है। संचालक द्वारा इन शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। प्रथम उल्लंघन पर अर्थदंड 500 रूपये, द्वितीय उल्लंघन पर 2 हजार रूपये अधिरोपित होगा। इसके पश्चात भी उल्लंघन पाया जाता है तो, दुकान बंद करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।
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