जिले में शनिवार व रविवार को रहेगी पूर्णतः तालाबंदी, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
दंतेवाड़ा @ खबर बस्तर। राज्य शासन के निर्देशानुसार दक्षिण बस्तर में भी मई महीने के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन किया जाएगा। इस बारे में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा द्वारा जिले में पूर्णतः तालाबंदी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि जिले में पूर्णतः लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान, मेडिकल स्टोर्स, दुग्ध दुकान, फल दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को छोड़कर साप्ताहिक हाट-बाजार एवं सभी प्रतिष्ठान व संस्थान को शुक्रवार की शाम 4 बजे से रविवार की रात्रि 12 बजे तक खोलने की अनुमति नहीं होगी।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) May 6, 2020
उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, आईपीसी की धारा 188, आईपीसी 1973 की धारा 144(1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनिमय 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) May 6, 2020
जिला प्रशासन ने जिले के समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में ही रहें और सोशल डिस्टेंस अपनाते हुए शासन के निर्देशों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें।
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