CG News: रिटायरमेंट का दिन हर कर्मचारी के लिए खास होता है, लेकिन बेमेतरा के एक शिक्षक के लिए यह दिन कड़वी यादों के साथ बीता। प्राथमिक शाला डूंडा में पदस्थ ज्ञान प्रसाद निषाद को उनके रिटायरमेंट के दिन ही सस्पेंड कर दिया गया। कारण था चुनाव ड्यूटी में अनुपस्थिति।
चुनाव ड्यूटी में अनुपस्थिति का क्या था कारण?
ज्ञान प्रसाद निषाद की चुनाव ड्यूटी मतदान दल क्रमांक 180 के साथ पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई गई थी।
हालांकि, उनका रिटायरमेंट उसी दिन होना था, जिसके कारण वे चुनाव ड्यूटी में शामिल नहीं हो सके। इस अनुपस्थिति को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें निलंबित कर दिया।
रिटायरमेंट वाले दिन क्यों हुआ शिक्षक का निलंबन?
सोचिए, किसी कर्मचारी के जीवन का सबसे यादगार दिन—रिटायरमेंट का दिन—और उसी दिन उसे सस्पेंड कर दिया जाए! ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के (Teacher Suspension News) बेमेतरा जिले से सामने आया है।
यहां एक शिक्षक को (Retirement Day Suspension) रिटायरमेंट वाले दिन ही निलंबित कर दिया गया, क्योंकि वे चुनाव ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे।
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यह कौन हैं निलंबित शिक्षक?
बेमेतरा जिले के डूंडा प्राथमिक शाला में कार्यरत शिक्षक ज्ञान प्रसाद निषाद की 22 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्ति थी। लेकिन उसी दिन उनकी (Election Duty Rules) चुनाव ड्यूटी भी लगी थी। चूंकि यह उनका आखिरी कार्यदिवस था, इसलिए वे ड्यूटी पर नहीं पहुंचे।
चुनाव ड्यूटी से गैरहाजिर होने पर कार्रवाई?
भारतीय निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, (Election Duty Guidelines) यदि कोई सरकारी कर्मचारी बिना किसी ठोस कारण के चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसमें सस्पेंशन, वेतन रोकना, और अन्य दंडात्मक कार्यवाही शामिल हो सकती है।
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