पटवारी सस्पेंड, कलेक्टर के निर्देश पर SDM ने की कार्रवाई… जानिए क्या है मामला
रायपुर @ ख़बर बस्तर। शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने वाले पटवारी को निलंबित किया गया है। मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का है।
बता दें कि कलेक्टर विजय दयाराम के. ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राज्य शासन की महत्वपूर्ण गिरदावरी कार्य की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता से नहीं करने पर चांदो तहसील के हल्का नम्बर 08 के पटवारी रामलखन राम को सस्पेंड करने के निर्देश दिये थे।
कलेक्टर के इस निर्देश पर कुसमी SDM ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (एक) (दो) (तीन) के विपरित पाये जाने पर पटवारी रामलखन राम को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में पटवारी रामलखन राम का मुख्यालय तहसील कार्यालय चान्दो नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
कलेक्टर विजय दयाराम के. ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, बैठक में कलेक्टर ने गिरदावरी कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये, कलेक्टर ने कहा कि गिरदावरी के कार्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में कलेक्टर ने राजस्व न्यायालयों में दर्ज विवादित-अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने को कहा।
उन्होंने राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समस्त राजस्व अधिकारियों को प्राथमिकता से लंबित प्रकरणों का निराकरण करने को कहा।
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