सरकारी कर्मचारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने उनकी रिटायरमेंट आयु (Retirement age increase) को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है।
कैबिनेट की हालिया बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसमें चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्टीरियल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 को भी मंजूरी दी गई।
राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में वृद्धि (Retirement age Hike) करने के इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों में हर्ष की लहर है।
सरकार के इस निर्णय ने सरकारी कर्मचारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है।
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हजारों कर्मचारियों के लिए यह एक राहत की खबर है, जो अब और अधिक समय तक अपनी सेवा जारी रख सकेंगे।
राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की रिटायरमेंट आयु (Specialist Doctors Retirement age increase) बढ़ाकर 65 वर्ष करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
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कैबिनेट का बड़ा फैसला: रिटायरमेंट उम्र में वृद्धि
उत्तराखंड में विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने उनकी रिटायरमेंट उम्र को 60 से बढ़ाकर 65 साल कर दिया है।
इस निर्णय से राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।
विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि बढ़ी
कैबिनेट के इस फैसले से अब उत्तराखंड में विशेषज्ञ चिकित्सक 65 साल की उम्र तक सेवाएं दे सकेंगे। यह कदम राज्य में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए उठाया गया है।
उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के मिनिस्टीरियल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 को भी मंजूरी दी गई है।
वित्त सेवा अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण
कैबिनेट बैठक में यह भी तय हुआ कि वित्त सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति और प्रमोशन के दौरान उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस प्रकार का प्रशिक्षण सचिवालय सेवा और पीसीएस अधिकारियों के लिए भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि यह प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित किए जाएंगे।
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कॉर्पोरेट सेलरी अकाउंट की सुविधा
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कॉर्पोरेट सेलरी अकाउंट की सुविधा देने का भी निर्णय लिया है।
यह सुविधा पहले चरण में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक के साथ अनुबंधित होगी। इससे कर्मचारियों को वेतन के साथ-साथ अन्य बैंकिंग सेवाओं में भी सुविधाएं मिलेंगी।
समायोजन के लिए नियमावली
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के मिनिस्टीरियल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 को मंजूरी दी जाएगी।
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वर्तमान में बोर्ड में मिनिस्टीरियल संवर्ग में कोई नियमित भर्ती नहीं है। इसलिए अन्य विभागों/कार्यालयों से सेवा-ट्रांसफर के जरिए मिनिस्टीरियल संवर्गीय पदों पर कार्मिकों का समायोजन किया जाएगा।
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