बिना अनुमति नहीं बजा सकेंगे लाउड स्पीकर, DJ बजाने पर भी लगा प्रतिबंध… कलेक्टर ने जारी किया आदेश
दंतेवाड़ा @ खबर बस्तर। आगामी दिनों में प्रारंभ होने वाले बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा कोलाहल अधिनियम के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर विनीत नंदनवार ने जिले में कोलाहल अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
कलेक्टर नंदनवार द्वारा आदेश जारी कर संपूर्ण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में 15 मई 2023 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 6(2) एवं 10(2) के साथ पठित भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा संपूर्ण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में आदेश जारी होने की तिथि से 15 मई तक की अवधि में अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर धारा 2 क, ख एवं ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण समय (दिनध्रात) के लिए प्रतिबंध लगाई जाती है।
उक्त आदेश का उल्लंघन करना अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय है। आवश्यक प्रयोजन के लिए सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु एसडीएम दंतेवाड़ा को दायित्व सौंपा गया है।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) February 26, 2023
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