देश के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से राज्य सरकार को फटकार लगाई है। इसके साथ ही प्रवासी श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन में देरी को लेकर खरी खोटी सुनाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि ई-श्रम पोर्टल पर एक महीने की भीतर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए।
प्रवासी श्रमिकों के लिए अनाज की व्यवस्था
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। जिसमें कहा गया कि जिन राज्य में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहां प्रवासी श्रमिकों के लिए अनाज की व्यवस्था की जाए।
राज्यों द्वारा रजिस्ट्रेशन में देरी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने राज्यों द्वारा रजिस्ट्रेशन में देरी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
और कहा है कि किसी राज्य के द्वारा तय समय अवधि में पंजीकरण प्रक्रिया में देरी हुई तो संबंधित सचिवों को तलब किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर क्यों चार महीने में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है।
4 महीने के बाद भी आप इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और यह कहने का साहस कर रहे हैं कि 2 महीने और चाहिए।
इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया को चार सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए। इसके बाद जल्द श्रमिकों को नए राशन कार्ड का लाभ मिलेगा।
इसके साथ उन्होंने मुफ्त अनाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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