प्रधान अध्यापक सस्पेंड : छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला, शिकायत के बाद हुई निलंबन की कार्रवाई
कोण्डागांव @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिले में पदस्थ प्रधान अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में उक्त कार्रवाई की गई है।
दरअसल, शासकीय उच्चतर प्राथमिक शाला रानापाल के प्रधान अध्यापक हन्नु राम बघेल के खिलाफ स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ किए जाने का मामला प्रकाश में आया था।
इस मामले को त्वरित संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा जांच के आदेश दिए गए थे। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में गठित जांच समिति को जांच का जिम्मा सौंपा गया था।
जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर छात्राओं के विरूद्ध छेड़छाड़ की शिकायत की पुष्टि करते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर द्वारा इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचार मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई।
प्रधान अध्यापक शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रानापाल हन्नु राम बघेल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोण्डागांव रहेगा। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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