PM Kisan Samman Nidhi Rule: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। फिर से नियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वहीं कुछ नए नियम भी लागू किए गए है। किसानों को इन नियम का पालन पूरा करना अनिवार्य होगा।
जिन किसानों द्वारा इस नियम को पूरा किया जाएगा, केवल उन्हें ही सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता जारी की जाएगी।
बता दे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों को Farmer Registry तैयार करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
शासनादेश जारी
18 नवंबर को जारी हुए शासन आदेश के तहत अब फार्मर रजिस्ट्री में किसान के नाम के साथ ही उनके पिता के नाम, स्वामित्व वाला घटक संख्या सहित खातेदार होने की स्थिति में घटक संख्या में अंश सहित अन्य जानकारी अपडेट करनी होगी।
किसान ने फार्मर रजिस्ट्री के बाद ही अब पीएम किसान निधि योजना की राशि पाने की पात्रता रखेंगे। 18 नवंबर को संबंध में शासनादेश जारी किया गया था। जिन में फार्मर रजिस्ट्री को नए नियम के रूप में तैयार किया गया है।
इस नियम के तहत अब फार्मर रजिस्ट्री में किसान के नाम के अलावा उनके पिता के नाम होने चाहिए।साथ ही स्वामित्व वाला घटक संख्या होने के साथ ही उनके शहर, खातेदार होने की स्थिति में घटक संख्या में अंश, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड संख्या और ई केवाईसी जैसे विवरण का होना भी अनिवार्य है।
किसान फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य
सरकार द्वारा शासन आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है कि यदि किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो उन्हें अगली किस्त की राशि का लाभ नहीं मिलेगा, उनकी राशि अटक सकती है।
किसानों को फार्म रजिस्ट्री से तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित सीसीसी फसल बीमा, एसपी कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। डिजिटल डाटा को समय-समय पर अपडेट किया जाता है।
जिससे किसानों को मिलने वाली राशि में पारदर्शिता बनी रहे। किसानों को सरकारी योजना का लाभ सीधे मिल सके। इसके लिए भी इस तरह के डाटा की जानकारी ली जाती है।
फॉर्म रजिस्ट्री तैयार करने की योजना दो चरणों में पूरी की जाएगी। इसके लिए पहले चरण की शुरुआत 18 नवंबर से होकर 25 नवंबर के बीच चलाई जाएगी।
दूसरा चरण 25 नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक
ऐसे में इस योजना कल आप आने वाले किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए फार्मर रजिस्ट्री करना होगा। शासन की तरफ से पोर्टल तैयार किया गया है।
जिस पर किसान अपने फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल OTP भेजा जाता है। जिस पर रजिस्ट्री की जा सकती है।
साथ ही जन सुविधा केंद्र पर भी फॉर्म रजिस्ट्री करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं दूसरे चरण में कैंप लगाकर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
दूसरा चरण 25 नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलने वाला है। जन सुविधा केंद्रों में स्थानीय कर्मचारियों के अलावा लेखपाल कृषि विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से इस कार्य को पूरा किया जाएगा।
ऐसे में किसानों को ई केवाईसी के साथ ही किसान रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य होगा। किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले किसानों के लिए 19वीं किस्त की राशि उनके खाते मैं नहीं पहुंच पाएगी और उन्हें किस्त की राशि से वंचित होना पड़ सकता है।
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