PM Kisan: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की बड़ी योजना है। इसके तहत किसानों को 6000 रूपए की राशि तीन समान किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है।
4 महीने में तीन समान किस्तों में किसानों को 2000 रूपए का भुगतान किया जाता है। डीबीटी ट्रांसफर के जरिए किसानों के खाते में रकम भेजी जाती है।
दुर्गा पूजा के बाद पीएम मोदी द्वारा किसानों को 18वीं किस्त की राशि का भुगतान किया गया है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है। जिनके पास दो हेक्टेयर तक जमीन है।
मोदी सरकार द्वारा किसानों को 18वीं किस्त की राशि भेजी जा चुकी है। नए साल में 19वीं किस्त की राशि भी जारी की जाएगी।
कुछ प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य
अगली किस्त की राशि जारी होने से पहले किसानों को कुछ प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्हें ईकेवाईसी, बैंक आधार लिंक और भूमि सत्यापन करवाना अनिवार्य है।
वरना वह पीएम किसान की राशि से वंचित हो सकते हैं। साथ ही फॉर्म को भरते समय अगर किसी भी तरह की कोई गलती होती है तो वह किसने की पीएम किसान की राशि अटक सकती है।
किसानों को ई केवाईसी का काम पूरा करना होगा। इसके लिए वह पीएम किसान की पोर्टल पर जाकर किसान कॉर्नर पर ई-केवाईसी का विकल्प पूरा कर सकते हैं।
इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी सर्च करने के साथ ही केवाईसी का कार्य पूरा हो जाएगा।
साथ ही मोबाइल आधार से लिंक करना भी अनिवार्य है। भूमि सत्यापन के लिए किसानों को कृषि विभाग के कार्यालय में जाना होगा और निर्देशानुसार आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा खसरा-खतौनी नंबर और अन्य आवेदन जमा करना होगा।
इतना ही नहीं किसानों को अपने खाते में NPCI करवाना होगा। एनपीसीआई लिंक के साथ ही बैंक पासबुक और आधार कार्ड को अपने नजदीकी बैंक संख्या में लेकर जाकर बैंक सीडिंग का काम पूरा किया जा सकता है।
कब कब होगा राशि का भुगतान
पीएम किसान योजना के नियम अनुसार पहली किस्त की राशि अप्रैल से जुलाई महीने, दूसरी किस्त की राशि अगस्त से नवंबर महीने और तीसरी किस्त की राशि दिसंबर से मार्च महीने के बीच किसानों के खाते में भेजी जाती है।
ऐसे में संभावना है कि नए साल के फरवरी की शुरुआत में किसानों के खाते में 19वीं किस्त की राशि भेजी जाएगी। इसके तहत उन्हें 2000 रूपए की किस्त की राशि उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जानी है।
साथ ही किसान समय-समय पर पीएम किसान पोर्टल पर जाकर लाभार्थी सूची की जांच कर सकते हैं और अपने भुगतान स्थिति का पता लगा सकते हैं।
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
- ऐसे किसान, जिनके परिवार में कोई भी टैक्स का भुगतान करता होगा, वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
- पति और पत्नी में से कोई भी पिछले साल इनकम टैक्स भरा हो तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- खेती की जमीन का इस्तेमाल किसी कार्य की जगह दूसरी कार्य में करने पर और दूसरे के खेतों पर किसी का काम करने वाले को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- पूर्व सांसद के अलावा विधायक, मंत्री को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर किसान होते हुए भी आपको 10000 रूपए महीने से अधिक की पेंशन में राशि का भुगतान किया जाता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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