जुलाई में केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में एक बार फिर से बढ़ोतरी की जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा पेंशन योजना में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया गया है।
पेंशन फंड से निकासी
इसके तहत 6 महीने से कम समय की सेवा करने वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे। इसका फायदा 23 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा।
केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 में बदलाव किया है। इसके तहत 6 महीने से कम समय की अंशदायी सेवा करने वाले कर्मचारी भी EPS से निकासी कर सकेंगे।
23000 से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित
निजी क्षेत्र में काम करने वाले 23000 से अधिक कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे।
बता दे कि पहले के नियम के तहत प्रत्येक वर्ष पेंशन योजना 95 के लाखों कर्मचारी सदस्य पेंशन के लिए आवश्यक 10 वर्ष की अंशदायी सेवा देने के पहले ही योजना छोड़ देते थे।
यह होंगे निकासी लाभ के हकदार
ईपीएफओ एनएससी सदस्यों को योजना के प्रावधान के अनुसार उन्हें निकासी का लाभ दिया है। ईपीएफओ सदस्य 6 महीने या उससे अधिक समय तक अंशुदायिक सेवा पूरी करने के बाद ही निकासी लाभ के हकदार होंगे।
6 महीने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यही कारण है कि अनिवार्य सेवा प्रदान करने के पहले बाहर निकलने वाले सदस्यों के दावे खारिज किए गए हैं।
7 लाख दावों अस्वीकार
वहीं सरकार द्वारा बदलाव किए गए नियम के बाद रिपोर्ट में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2023 24 में 6 महीने से कम सेवा के कारण निकासी लाभ के लगभग 7 लाख दावों को अस्वीकार किया गया है।
सरकार द्वारा अन्य संशोधन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर महीने की सेवा को ध्यान में रखा जाए और अनुपात में ही कर्मचारियों को निकासी का लाभ दिया जाए।
कर्मचारियों को लाभ
ऐसे में इन संशोधन में उन सदस्यों को शामिल किया गया है। जिन्होंने योजना की पात्रता के लिए आवश्यक सेवा नहीं दी है या फिर वह सदस्य जिनकी आयु 58 वर्ष हो चुकी है।
अब निकासी की जाने वाली राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि सदस्य ने कितने महीने की सेवा पूरी की है और उनके वेतन क्या थे।
ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना के तहत वह भी निकासी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
EPS संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 1995 में शुरू की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत कर्मचारी पेंशन योजना के लिए पात्रता रखते हैं।
इसके लिए कर्मचारी और उनके नियुक्ति दोनों इस निधि में योगदान करते हैं। जिसे ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है।
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