Pension New Rule: राज्य के पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए नियम की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार के रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को पेंशन नियम में बदलाव किया गया है। जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।
ऐसा नहीं करने की स्थिति में उनके पेंशन की राशि अटक सकती है। दरअसल रिटायर सभी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए अब पेंशन फॉर्म 6a भरना अनिवार्य होगा।
इस फॉर्म को भविष्य या E-HRMS 2.0 पोर्टल के जरिए भरा जा सकता है। इस फॉर्म को ऑनलाइन भरा जाएगा। पेंशन प्रक्रिया से जुड़े यह नए नियम देश में 6 नवंबर 2024 से लागू किए गए हैं। नौकरियों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब से कागज पर जमा करने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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अधिसूचना जारी
भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। जिसमें इसकी जानकारी दी गई है।
पहले पेंशन के लिए आवेदन फार्म कागज पर भरे जा सकते थे लेकिन अब केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लिए ऑनलाइन पेंशन फॉर्म भरना होगा। नए नियम से प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाए रखने में आसानी मिलेगी।
ऑनलाइन पेंशन फॉर्म भरना अनिवार्य
बता दे कि केंद्र सरकार की नौकरियों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए यह 16 नवंबर से उपलब्ध कराया गया है। 4 नवंबर को एक अधिसूचना जारी की गई थी।
जिसके तहत ऑनलाइन पोर्टल पेंशन प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए इसमें बदलाव किए गए थे। पेंशन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया था।
प्रमुख और नोडल अधिकारियों को नए सिस्टम का उपयोग करने के तरीके समझाए गए थे। अब प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्दी अधिकारियों के साथ तैयार किए जाएंगे।
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सभी मंत्रालय और विभाग को इसके निर्देश दिए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि नए नियम सभी कर्मचारी तक पहुंचे और लोग नई पेंशन प्रक्रिया का पालन कर सके।
रिटायर होने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए सरलीकृत पेंशन फॉर्म 6a तैयार किया गया है। जिसमें कई फॉर्म को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। इसके लिए सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 53 57 58 59 60 में भी बदलाव किया गया है।
कर्मचारियों को पेंशन ऑर्डर देने की तैयारी
इस फॉर्म को भरने के साथ ही रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारियों को पेंशन ऑर्डर देने की तैयारी की गई है। केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य पोर्टल पेंशन और पेंशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की है।
इससे प्रयास किया जा रहा है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन उनके बकाया पेमेंट और पेंशन पेमेंट ऑर्डर उपलब्ध कराया जा सके। जिससे उन्हें पेंशन के लिए भटकना न पड़े।
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