Pensioners pension, Pension Rule, Employee Pension, pension benefit : राज्य सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत पुरुषों को भी पेंशन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
दरअसल राज्य सरकार ने एसिड अटैक से पीड़ित पुरुषों को भी अब पेंशन देने का फैसला किया है।
पहले यह सुविधा केवल महिलाओं को उपलब्ध कराई जाती थी लेकिन अब इसमें पीड़ित पुरुष में शामिल होंगे। पुरुषों के लिए 8000 प्रति महीने पेंशन देने का फैसला किया गया है।
राज्य सरकार ने यह जानकारी हाईकोर्ट में दी है। संगरूर जिले के दूरी निवासी की ओर से याचिका दायर की गई थी।
एरियर का चेक
जिसकी सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। साथ में राज्य सरकार ने पीड़ित व्यक्ति को दिए जाने वाले एरियर का चेक भी हाई कोर्ट में दिया है।
बता दे की याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि मलकीत देश के पहले एसिड अटैक पीड़ित पुरुष है और उनके लिए सरकार ने पेंशन का प्रावधान किया है।
2017 में पंजाब एसिड अटैक विक्टिम पॉलिसी
मलकीत सिंह ने हाई कोर्ट में बताया कि राज्य सरकार ने 2017 में पंजाब एसिड अटैक विक्टिम पॉलिसी बनाई थी। जिसमें सरकार ने केवल एसिड अटैक में महिलाओं को ही 8000 पेंशन देने का प्रावधान किया था लेकिन वह भी एसिड अटैक पीड़ित है।
इसलिए उन्हें हाई कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करनी पड़ी थी। इसके बाद अब सरकार ने उन्हें प्रति महीने ₹8000 पेंशन देने का निर्णय लिया है
मलकीत सिंह बलदेव सिंह का ट्रक चलाते थे। 22 जुलाई 2011 को बलदेव सिंह से अपने वेतन लेने के लिए पहुंचे तो बलदेव सिंह ने अपने घर की छत के ऊपर से उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया था।
इस हादसे में उनके दोनों आंखों की रोशनी भी चली गई थी। जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पेंशन की मांग की थी।
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