Pension Benefit : श्रमिकों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा। प्रति महीने उन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को लागू करने की तैयारी की गई है।
इसके तहत 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिक स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकारों को 60 वर्ष की आयु होने पर ₹3000 प्रति महीने पेंशन का लाभ दिया जाएगा। मौके पर मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को लागू करने की तैयारी कर ली गई है।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना
इसका लाभ लेने के लिए 41 से 45 वर्ष तक के इन वर्गों के व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु तक ₹100 प्रति महीने जमा करने होंगे।
केंद्र सरकार के पीएम श्रम योगी मानधन योजना में भी इस तरह की पेंशन दी जा रही है लेकिन इसके दायरे में 18 से 40 आयु तक के लोग को शामिल किया गया है।
योजना में यह लोग होंगे शामिल
वही मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के दायरे में 41 से 45 वर्ष की और संगठित श्रमिक स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार आ सकेंगे। वहीं जिनकी मासिक सैलरी 15000 से कम हो और केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर वह रजिस्टर्ड हो, वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
एनपीएस, राज्य बीमा और प्रावधान नीति योजना सहित कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल व्यक्ति और आयकर दाता को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
बता दे कि इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन वृद्धावस्था योजना में मिलने वाले पेंशन के अतिरिक्त होगी। विश्वकर्मा पेंशन योजना में शामिल व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु होने पर पति-पत्नी को इसकी आधी पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना छोड़ने का भी विकल्प
राजस्थान के भजनलाल सरकार द्वारा इसके लिए तैयारी की गई है। बता दे की योजना छोड़ने की भी विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।
3 वर्ष के लॉन्ग पीरियड के बाद और 10 वर्ष से पहले कोई योजना से बाहर निकलना चाहेगा तो उसे जमा राशि के साथ बचत खाते मिलने वाले ब्याज दर से ब्याज उपलब्ध कराए जाएंगे।
वहीं 60 वर्ष की आयु से पहले और रजिस्ट्रेशन के 10 वर्ष के भीतर योजना छोड़ने पर पेंशन निधि के वास्तविक ब्याज अथवा बचत खाते के ब्याज दर के आधार पर उनके मूलधन के साथ उन्हें ब्याज की राशि लौटी जाएगी।
आवेदक की मृत्यु होने पर पति-पत्नी जमा कराई राशि ब्याज सहित प्राप्त करने के हकदार होंगे।आवेदन के 60 साल से पहले निशक्त हो जाने तक पेंशन निधि में जमा वास्तविक ब्याज और मूल राशि निकाली जा सकेगी जबकि सरकार द्वारा जमा किया गया अंशदान पेंशन निधि में जमा रहेगी।
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