हाई कोर्ट ने कर्मियों पेंशनर्स को राहत दी है। अब उन्हें पेंशन की पात्रता होगी। राज्य में 10 साल की रेगुलर सर्विस के पास पेंशन के लिए पात्रता होती है लेकिन दिहाड़ीदारों के मामले में 8 साल में ही उन्हें पेंशन की पात्रता बन जाएगी।
इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई है। राज्य सरकार की ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब इस फैसले को लागू करने की तैयारी चल रही है।
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5 साल की दिहाड़ीदारों सेवा, 1 साल रेगुलर सर्विस के बराबर
इधर राज्य सरकार बालू देवी बनाम स्टेट आफ हिमाचल प्रदेश केस के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जहां पुनर्विचार याचिका तैयार की गई थी। इसे भी अब खारिज कर दिया गया है।
बालू देवी केस में याचिकर्ता के पति ने जल शक्ति विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर 6 साल 2 महीने की रेगुलर सेवा की थी जबकि 10 साल दिहाड़ी पर काम किया था।
ऐसे में हाई कोर्ट ने 5 साल की दिहाड़ीदारों सेवा को 1 साल रेगुलर सर्विस के मुकाबले मानते हुए कुल 8 साल की रेगुलर सेवा में ही पेंशन देने के आदेश दिए थे। इसी आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रखा गया है।
याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि रिव्यू पिटीशन के सभी तर्कों को ध्यान से सुनाई लेकिन इस मामले में 18 जुलाई 2022 को दिए गए फैसले में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं दिख रही है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जा रहा है।
रिव्यू पिटीशन पर यह मामला
इससे पहले हिमाचल सरकार के लिए अनुबंध की सेवा को पेंशन से जोड़े जाने के बाद आयुर्वेद विज्ञान के शीला देवी बनाम हिमाचल सरकार देश में फैसला दिया जा चुका है।
अनुबंध अवधि की सीनियरिटी और सभी वित्तीय लाभ के लिए सिविल सप्लाई से ताज मोहम्मद बनाम राज्य सरकार हिमाचल हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पर गई थी। जिसकी सुनवाई अभी की जानी है।
ऐसे में जल्द राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक बार फिर से बड़ा लाभ मिल सकता है।
फिलहाल इससे पहले दिहाड़ीदारों के मामले में अब 10 साल की जगह 8 साल की रेगुलर सर्विस के बाद ही पेंशन की पात्रता उपलब्ध होगी। ऐसे में उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
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