Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना पर एक बार फिर से हाई कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की। हाई कोर्ट ने राज्य शासन से जानकारी मांगी है कि अधिकारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है?
न्याय मूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही जवाब की मांग की गई है।
याचिका दायर
इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका तैयार करने वाले जबलपुर निवासी धीरज दवाड़े, भोपाल के राजेश वर्मा सहित अलग-अलग जिलों में पदस्थ मेडिकल अधिकारियों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
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जिसमें याचिका दायर करने वालों की दलील है की याचिकाकर्ताओं के समान अन्य सदस्य अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। लेकिनउन्हें अब तक इसका लाभ नहीं दिया गया है।
लाभ देने से वंचित
इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिस विज्ञापन के जरिए याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति हुई है। उसके तहत 27 अन्य अधिकारी हैं। जिन्हें लाभ दिया जा रहा है।
याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पूरक सूची के आधार पर हुई है। इसलिए उन्हें लाभ देने से वंचित कर दिया गया है।
पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ
इसके साथ ही दलील देते हुए स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार एक समान अधिकारियों से इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकती है।
साथ ही मांग की गई है की याचिका कर्ताओं को भी पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ दिया जाए। जिस पर अब राज्य शासन द्वारा पुरानी पेंशन का लाभ नहीं देने के संबंध में हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा है।
इसके साथ मध्यप्रदेश प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है। माना जा रहा जल्दी इस संबंध में सरकार अपनी दलील पेश कर सकती है। जिसके बाद कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का रास्ता साफ हो सकते हैं।
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