छत्तीसगढ़ सरकार ने वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High-Security Number Plate) अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगा।
इसके लिए 120 दिनों की समय सीमा तय की गई है। राज्य परिवहन विभाग ने दो कंपनियों को एचएसआरपी (HSRP) लगाने के लिए अधिकृत किया है। इस आदेश का पालन न करने पर वाहन मालिकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है।
आइए जानते हैं इस नई योजना की पूरी जानकारी, शुल्क, और आवेदन प्रक्रिया।
हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट का महत्व
हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) का उद्देश्य गाड़ियों की चोरी रोकने और परिवहन नियमों को सख्ती से लागू करना है। यह प्लेट टेम्पर प्रूफ होती है और इसमें QR कोड और लेजर कोडिंग जैसे एडवांस फीचर्स होते हैं। इससे वाहन की पहचान आसानी से की जा सकती है।
हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य
छत्तीसगढ़ सरकार ने अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High-Security Registration Plate – HSRP) अनिवार्य कर दी है। परिवहन विभाग ने इसे लागू करने के लिए 120 दिनों की समय सीमा तय की है।
इस योजना का उद्देश्य:
- वाहनों की सुरक्षा में वृद्धि।
- नंबर प्लेट की जालसाजी पर रोकथाम।
- वाहनों की पहचान को डिजिटल रूप से सुनिश्चित करना।
जोन-A और जोन-B में बंटे आरटीओ कार्यालय
सरकार ने प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए आरटीओ कार्यालयों को दो हिस्सों में बांटा है।
- जोन-A
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव, मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा, कोरबा, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर और रायपुर।
- इन क्षेत्रों में मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड द्वारा HSRP लगाए जाएंगे।
जोन-B
रायगढ़, गरियाबंद, जशपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, दंतेवाड़ा, कांकेर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर और जगदलपुर।
- इन क्षेत्रों में मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
HSRP की कीमत और भुगतान प्रक्रिया
सरकार ने HSRP प्लेट्स की कीमत जीएसटी सहित निर्धारित की है।
वाहन का प्रकार | कीमत (GST सहित) |
टू-व्हीलर (स्कूटर, बाइक) | ₹365.80 |
थ्री-व्हीलर | ₹427.16 |
लाइट मोटर व्हीकल (कार) | ₹656.08 |
बड़ी गाड़ियां | ₹705.64 |
- डिजिटल भुगतान: भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
- घरेलू सेवा शुल्क: होम डिलीवरी के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
- डीलर्स को 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
क्या करें वाहन मालिक?
- अपने नजदीकी आरटीओ कार्यालय से संपर्क करें।
- वेंडर द्वारा दी गई प्रक्रिया का पालन करें।
- निर्धारित शुल्क का डिजिटल भुगतान करें।
आपके काम की खबरें यहां है...👇🏻👇🏻👇🏻
दोस्तों, हमारे इस वेबसाइट पर आपको ताजा News Update सबसे पहले मिलेगी। चाहे वो Latest News हो, Trending खबरें हो, या फिर Govt Jobs, रोजगार व सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी।
हमारी कोशिश है कि आपके काम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।