कोरोना को लेकर बस्तर में सख्ती, इस जिले में लगा नाइट कर्फ्यू… कलेक्टर ने जारी किया आदेश, जानिए नई गाइडलाइन में क्या है खास
जगदलपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पिछले 10 दिनों में प्रदेश में कोविड का संक्रमण कई गुणा तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा सख्त फैसले भी लिए जा रहे हैं।
इसी सिलसिले में बस्तर जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। कलेक्टर रजत बंसल ने सोमवार की देर रात उक्ताशय का आदेश जारी किया है। जिसके तहत सम्पूर्ण जिले में अब रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है।
आपको बता दें कि प्रदेश के अन्य जिलों की तरह ही बस्तर जिले में भी अब कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को बस्तर जिले में 54 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जिसे देखते हुए प्रशासन ने अब और सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन में रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति दी गई है। पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाओं की डिलीवरी, एंबुलेंस सेवाएं प्रतिबंध से बाहर रहेंगी। आगामी आदेश तक जिले में संचालित सभी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थाओं को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है।
ये है नई गाइडलाइन…
- होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य सामग्री प्रतिष्ठान्न रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। फूड की होम डिलीवरी भी इसी समय तक की जा सकेगी।
- नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सड़क के किनारे स्थित ढाबा रात्रि 11 बजे के बाद भी बस, ट्रक एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए खुले रहेंगे।
- जिले में किसी भी तरह के जुलूस, रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम (विवाह और अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़ कर), सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला, मंडई एवं अन्य प्रकार के सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा।
- कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 लोगों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम तहसील कार्यालय, थाना, चौकी, नगर निगम, नगर पंचायत कार्यालय को सूचना देना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 लोगों से अधिक की उपस्थिति होने की दशा में संबंधित एसडीएम की लिखित अनुमति लेनी होगी।
- बस्तर जिले के सभी शासकीय, अशासकीय शिक्षण संस्थान (कोचिंग, ट्यूशन संस्थान भी सम्मिलित) आंगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। कोविड वैक्सीनेशन हेतु 15 से 18 वर्ष के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है। कक्षाएं आनलाइन माध्यम से ली जा सकती है।
- सार्वजनिक स्थानों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य। उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड देना होगा।
- बस्तर जिला अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा जाएगा।
- जगदलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंण्ड पर राज्य ये बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे पूर्व का का RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। यदि रिपोर्ट नहीं लाते हैं तो मौके पर ही सभी की RTPCR टेस्ट की जाएगी।
- जिले की सड़क सीमाओं पर और सभी रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड जांच दल कोरोना की जांच करेगी।
- यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पाई जाती है तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। साथ ही इस क्षेत्र के सभी लोगों को कंटेनमेंट जोन संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- निजी अस्पतालों को नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट में अपडेट करनी होगी।
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