New Toll System: केंद्र सरकार ने एक बार फिर से आम जनता को बड़ी राहत दी है। दरअसल जीपीएस आधारित प्रणाली को मंजूरी दी गई है। ऐसे में अब टोल प्लाजा पर आपको नहीं रुकना पड़ेगा और आपका सफर और आसान हो जाएगा।
दरअसल नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 को संशोधित किया गया है। इसके तहत अब सैटेलाइट आधारित सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को शामिल किया गया है। नए सिस्टम से अब गाड़ियों से जीपीएस के जरिए टोल भुगतान हो जाएगा।
यह सिस्टम फास्टैग की तरह ही होगा
ऐसे में आम जनता को राहत मिलेगी। हालांकि यह सिस्टम फास्टैग की तरह ही होगा लेकिन गाड़ी के चलने की दूरी के हिसाब से अब आदमी को टोल टैक्स देना पड़ेगा।
नए नियम के मुताबिक जीपीएस और ऑन बोर्ड यूनिट के जरिए टोल टैक्स लिया जाएगा।
जीपीएस और ऑन बोर्ड यूनिट के जरिए टोल टैक्स
Fastag और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक के अलावा इसे शामिल किया गया है। इस बदलाव से नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम से लैस वाहन की तय की गई दूरी के आधार पर उनसे ऑटोमेटिक टोल का भुगतान किया जा सकेगा।
बता दे की 2008 के नियम के नियम 6 को बदल गया है। जिसमें जीएचएसएस वाले वाहन के लिए टोल प्लाजा पर विशेष लाइन बनाई गई है। ऐसे में अब आम जनता को मैन्युअल टोल भुगतान के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं होगी।
ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक
अभी के नियम के तहत टोल प्लाजा का पेमेंट Fastag के जरिए होता है। इसके कारण अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। जीपीएस आधारित और प्रणाली सैटेलाइट और ऑन बोर्ड़ में लगे ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेगी।
यह सिस्टम किसी वाहन की तय की गई दूरी के अनुसार सैटेलाइट आधारित ट्रैकिंग और जीपीएस तकनीक का उपयोग करेगी। इस तरह फिजिकल टोल प्लाजा की जरूरत समाप्त हो जाएगी और ड्राइवर को वेटिंग टाइम भी कम होने से लाभ होगा।
फिजिकल टोल प्लाजा की जरूरत समाप्त
इतना ही नहीं ऑन बोर्ड यूनिट या ट्रैकिंग उपकरण से लैस वाहन से राजमार्ग तय की गई दूरी के आधार पर उनसे शुल्क वसूल कर जाएगा। साथ ही सीसीटीवी कैमरे वाहन की स्थिति की पुष्टि करके इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
मामले में मंत्रालय का कहना है कि भारत में रजिस्टर्ड नहीं होने वाली गाड़ियों से बिना काम करने वाले जीएनएसएस वाले वाहन से स्टैंडर्ड टूल दरें वसूली जाती रहेगी।
इसके अलावा इस प्रणाली का इस्तेमाल करने वाले वाहनों से 20 किलोमीटर तक का शून्य टोल कॉरिडोर पेश किया गया है। जिसके कारण तय की गई दूरी के आधार पर ही उनसे टोल टैक्स वसूला जाएगा।
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