Maternity Leave: कर्मचारी, शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अब प्रोबेशन काल में महिला शिक्षक और कर्मचारियों को का लाभ मिलेगा।
दरअसल, अवकाश के समय प्रोबेशन अवधि के समय को भी सर्विस में जोड़ा जाएगा और प्रमोशन के समय यह अवधि जोड़ी जाएगी।
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फॉर्म आफ एकेडमिक फॉर सोशल जस्टिस ने महिला शिक्षकों के फैसले पर प्रसन्नता जाहिर किया है। विश्वविद्यालय द्वारा इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया है।
प्रोबेशन अवधि पर कोई असर नहीं
विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसमें महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इसमें प्रोबेशन अवधि पर कोई असर नहीं पड़ेगा और प्रमोशन में इसका लाभ मिलेगा।
सर्कुलर में कहा गया है कि दो से कम जीवित बच्चों वाली स्थाई महिला शिक्षक और शिक्षक कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 180 दिन से अधिक की अवधि के लिए पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है।
पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश
ये लाभ करियर में से दो बार लेने का सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में निर्धारित नियम के अनुसार छुट्टी खाते में डेबिट नहीं की जाएगी।
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दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक दशक बाद विभाग और कॉलेज में महिला शिक्षकों और कर्मचारी की नियुक्ति हुई है।
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लेकिन स्थाई नियुक्ति के बाद कुछ महिला शिक्षकों ने मातृत्वा अवकाश के लिए आवेदन किया तो उन्हें प्रोबेशन अवधि में नहीं जोड़ा गया।
कर्मचारियों को राहत
जिसके बाद इसकी शिकायत की गई थी, अब इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए महिला कर्मचारियों को राहत दी गई है।
ऐसे में उन्हें मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रोविजन अवधि को भी सर्विस में जोड़ा जाएगा।
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