सुकमा में 1 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन, आदेश जारी… सिर्फ इन दुकानों को दोपहर 2 बजे तक खोलने मिली अनुमति!
के. शंकर @ सुकमा। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में लॉकडाउन आगेे बढ़ा दिया गया है। सुकमा में भी अगले 15 दिनों के लिए पूरे जिले को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर सीमाएं सील कर दी गई हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विनीत नंदनवार ने लॉकडाउन बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किया है। जिसके तहत आगामी 1 जून की सुबह 6 बजे तक सुकमा जिले में तालाबंदी रहेगी। हालांकि, इस बार लॉकडाउन में प्रशासन ने कुछ रियायतों के साथ चुनिंदा दुकानों को खोलने की अनुमति दी है।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) May 15, 2021
प्रशासन द्वारा जारी आदेश में इस बार लॉकडाउन में आंशिंक छूट दी गई है। बता दें कि इससे पहले रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, बस्तर, कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, अंबिकापुर, धमतरी में भी लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है।
लॉकडाउन में क्या रहेगा खास…
– फल, सब्जी, एकल किराना दुकानें, डेली नीड्स, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली, दूध और डेयरी उत्पादन की दुकानें सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी।
– जिले की सीमा में स्थित सभी आटा चक्कियां भी सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगी।
– नगरीय सीमा के बाहर नेशनल हाईवे पर स्थित सभी ढाबों में केवल टेक अवे और जिला सुकमा में संचालित रेस्टोरेंट व होटलों में सिर्फ होम डिलीवरी रात्रि 10 बजे तक की जावेगी।
– परिवहनकर्ताओं को रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक स्थानीय गोदामों में सामान की लोडिंग—अनलोडिंग की अनुमति होगी।
– सभी मॉल, मार्ट, सुपर मार्केट पूर्वतत् बंद रहेंगे। शो-रुम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल भी बंद रहेगे।
– समस्त शराब दुकाने एवं बार बंद रहेगे किन्तु ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
– मेडिकल दुकानें, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप खुलेंगे।
लॉकडाउन का आदेश देखने यहां क्लिक करें…
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