नारायणपुर जिले में 19 से 26 अप्रैल तक लाॅकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
नारायणपुर @ खबर बस्तर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में भी लॉकडाउन की घोषणा की गई है। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, नारायणपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 19 अप्रैल प्रातः 6 बजे से 26 अप्रैल को रात्रि 12 बजे तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस दौरान जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी।
लॉकडाउन की अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकानों के संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) April 15, 2021
पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल/मेडिकल एमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, विधिमान्य पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन को पीओएल प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पीओएल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आपको बता दें कि प्रदेश के 28 जिलों में से 21 में लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। राज्य में सबसे पहले दुर्ग में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था। अब यहां 5 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। वहीं राजधानी रायपुर में 19 तक लॉकडाउन घोषित है। ऐसी संभावना है कि रायपुर में भी लॉकडाउन 19 के बाद अगले 5 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
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