स्कूली छात्र सहित कर्मचारियों-अधिकारियों और शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। स्थानीय अवकाश को निरस्त कर दिया गया है।
इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत अब उन्हें होली पर अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कर्मचारियों सहित शिक्षकों के लिए संशोधित आदेश जारी किए गए हैं।
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संशोधित आदेश के तहत उन्हें 26 मार्च को होली पर स्थानीय अवकाश न प्रदान कर 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को दीपावली के अगले दिन स्थानीय अवकाश उपलब्ध कराए जाएंगे।
दीपावली के अगले दिन स्थानीय अवकाश
जिला मजिस्ट्रेट जोगिंदर सिंह द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है की होली के अगले दिन का स्थानीय अवकाश अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया गया है।
इस संबंध में जिले के DM द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया कि दीपावली के अगले दिन स्थानीय अवकाश रहेगा।
स्थानीय अवकाश पर बैंक और कोषालय पर लागू नहीं
उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के DM ने उक्त आदेश जारी किया है। जनपद रामपुर में वर्ष 2024 में मनाए जाने वाले अवकाशों की सूची को संशोधित समझा जाए।
इस संबंध में आदेश जारी करने के साथ ही अब 26 मार्च को जिले में अवकाश न होकर 1 नवंबर 2024 को दीपावली के अगले दिन स्थानीय अवकाश रहेगा।
इस दौरान स्कूल कॉलेज से ही शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। स्थानीय अवकाश पर बैंक और कोषालय पर यह नियम लागू नहीं होंगे।
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