Liquor Shops Closed: शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। राज्य सरकार के आदेश के बाद प्रदेश की शराब दुकानें 2 दिनों तक बंद रहेंगी।
इस दौरान शराब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। 2 दिनों तक शराब की बिक्री बंद रहने से मदिरा प्रेमियों को भटकना पड़ेगा।
राज्य सरकार ने आगामी नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 2025 (Nagar Nigam and Panchayat Elections 2025) के मद्देनज़र प्रदेश में दो दिनों के लिए शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है।
यह आदेश आज, 9 फरवरी, शाम 4 बजे से लागू होगा और 11 फरवरी को मतदान समाप्ति तक जारी रहेगा। इस दौरान राज्य में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी, जिससे शराब के शौकीनों को अगले दो दिन तक शराब के लिए भटकना पड़ सकता है।
चुनाव के चलते Dry Day का ऐलान
राज्य शासन के निर्देशानुसार, नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दौरान मतदान की तारीख से दो दिन पहले से लेकर मतदान संपन्न होने तक और नगरीय निकायों की मतगणना तिथि को Dry Day (शुष्क दिवस) घोषित किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा इस संबंध में परिपत्र भी जारी कर दिया गया है।
9 फरवरी शाम 4 बजे से शराब दुकानें बंद
परिपत्र के अनुसार, नगरीय निकाय चुनाव 2025 (Nagar Nigam Elections 2025) के लिए 9 फरवरी की शाम 4 बजे से सभी प्रकार के राजनीतिक प्रचार थम जाएंगे।
इसी समय से, यानी 9 फरवरी शाम 4 बजे से मतदान दिवस 11 फरवरी को मतदान समाप्ति तक Dry Day (शुष्क दिवस) घोषित किया गया है। इस अवधि में, प्रदेश की सभी शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
आबकारी अधिनियम के तहत आदेश जारी
यह Dry Day (शुष्क दिवस) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (Chhattisgarh Excise Act 1915) की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि शराब बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति चोरी-छिपे शराब बेचता या खरीदता पाया गया तो उस पर आबकारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
क्यों लगाया जाता है शुष्क दिवस?
शुष्क दिवस यानी ‘ड्राई डे’ (Dry Day) का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाना होता है। शराब के सेवन से चुनावी माहौल प्रभावित होने की संभावना रहती है, इसलिए आयोग मतदान से पहले शराब बिक्री पर रोक लगाता है।
✅ चुनावी गड़बड़ियों को रोकने के लिए।
✅ निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए।
✅ मतदाताओं को प्रभावित करने से रोकने के लिए।
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