पैन कार्ड (PAN Card) हर भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह न केवल पहचान का प्रमाण है, बल्कि आयकर से जुड़े हर काम के लिए अनिवार्य है।
लेकिन क्या आपने कभी यह जांचा है कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं? अगर नहीं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। घर बैठे चंद मिनटों में आप अपने पैन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
आइए जानते हैं इसका तरीका, और अगर पैन इनएक्टिव हो जाए तो क्या करना चाहिए।
PAN Card: जानें पैन कार्ड एक नजर में
पैन कार्ड (Permanent Account Number) एक 10-अंकों की यूनिक पहचान संख्या है, जिसे आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा जारी किया जाता है। यह कार्ड निम्नलिखित विवरणों को समाहित करता है:
- नाम
- जन्मतिथि
- पिता/पति का नाम
- फोटो
पैन कार्ड का उपयोग कई सरकारी और गैर-सरकारी कामों में होता है, जैसे आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना, बैंक खाता खोलना, और उच्च-मूल्य लेन-देन।
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पैन कार्ड क्या है और क्यों है जरूरी?
पैन कार्ड एक 10 अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक पहचान संख्या है, जो व्यक्ति या संगठन को टैक्स संबंधी कार्यों के लिए दी जाती है। इस कार्ड पर नाम, जन्मतिथि, और फोटो जैसी जानकारी होती है।
PAN Card के उपयोग:
- बैंक खाता खोलने में।
- 50,000 रुपये से अधिक के वित्तीय लेन-देन में।
- टैक्स रिटर्न भरने में।
- पहचान प्रमाण के रूप में।
कैसे चेक करें कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं?
घर बैठे ऑनलाइन पैन की स्थिति जांचने का तरीका बेहद आसान है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं:
- ‘Verify PAN Status’ पर क्लिक करें:
- होम पेज के Quick Links सेक्शन में जाएं।
- अपनी जानकारी भरें:
- अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद Continue पर क्लिक करें।
- OTP वेरिफिकेशन करें:
- आपके मोबाइल पर OTP आएगा। इसे बॉक्स में डालें और Validate पर क्लिक करें।
- रिजल्ट देखें:
- अगर आपका पैन एक्टिव है, तो स्क्रीन पर हरे टिक के साथ मैसेज आएगा:
“PAN is Active and details are as per PAN.”
- अगर आपका पैन एक्टिव है, तो स्क्रीन पर हरे टिक के साथ मैसेज आएगा:
PAN Card क्यों हो सकता है इनएक्टिव?
यदि आपका पैन इनएक्टिव हो गया है, तो इसके संभावित कारण हो सकते हैं:
- पैन-आधार लिंक न होना:
सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने इसे लिंक नहीं किया, तो पैन इनएक्टिव हो सकता है। - एक व्यक्ति के पास कई पैन कार्ड:
आयकर विभाग द्वारा यह अवैध माना जाता है। - गलत या फर्जी पैन:
फर्जी पहचान वाले पैन कार्ड को विभाग निष्क्रिय कर देता है।
पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाए तो क्या करें?
अगर आपका पैन इनएक्टिव हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं। इसे सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:
- पत्र भेजें:
- आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी (AO) को एक रिक्वेस्ट पत्र भेजें।
- डॉक्यूमेंट्स संलग्न करें:
- आपके पैन की कॉपी
- पिछले 3 वर्षों के ITR की कॉपी
- एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड (Indemnity Bond)
- प्रक्रिया का इंतजार करें:
- विभाग 15-30 दिनों के भीतर आपके पैन को एक्टिव कर देगा।
पैन कार्ड को एक्टिव रखना हर टैक्सपेयर्स के लिए अनिवार्य है। इसे समय-समय पर चेक करना और पैन-आधार लिंक को अपडेट रखना बेहद जरूरी है। यदि आपका पैन इनएक्टिव है, तो जल्द से जल्द इसे ठीक करवाएं ताकि वित्तीय और कानूनी परेशानी से बचा जा सके।
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