ऑनलाइन पेमेंट से गलत खाते में चले गए हैं पैसे? तुरंत करें ये काम, 3 दिन में वापस आएंगे पैसे
Online Payment: इन दिनों ऑनलाइन पेमेंट का दौर काफी चल रहा है तथा नोटबंदी के बाद से ही यूपीआई, नेट बैंकिंग तथा ऑनलाइन लेनदेन की प्रक्रिया काफी बढ़ चली है।
हालांकि, इसी ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा ने कई तरह की वित्तीय परेशानियां भी खड़ी कर दी है। कई बार ऑनलाइन पेमेंट ऐप का प्रयोग करते हुए गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए यही इस पोस्ट में हम जानेंगे।
3 दिन में वापस होगी राशि
आरबीआई के नियमों के मुताबिक आप गलत तरीके से आपके खाते से ट्रांसफर हुई राशि को 3 दिन के अंदर वापस पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियमों को फॉलो करना होगा।
साल 2016 में आई नोटबंदी के बाद से देश में ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफार्म तथा डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म के इस्तेमाल का क्रेज बढ़ गया है।
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रिजर्व बैंक ने भी नोट बंदी के बाद से सभी बैंक ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करने की हिदायत दी थी ताकि इससे सभी वित्तीय संबंधी कम कैशलेस हो पाए।
अधिकतर बैंक ग्राहकों ने यूपीआई तथा ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर की सुविधा को अपनाया। इससे ग्राहकों का काफी वक्त भी बचा है क्योंकि अब उन्हें बैंक में लाइन में लगकर काम करने की जरूरत नहीं है।
अब आप ऑनलाइन बैंकिंग एवं ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करके बैंक संबंधित सारे कामों को घर बैठे ही कर सकते हैं।
ऑनलाइन पेमेंट में ना करें लापरवाही
हालांकि ऑनलाइन पेमेंट जितनी सुविधाजनक है उतनी ही सावधानी से ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफार्म पर हमें अपनी जानकारी को संभाल कर रखना होता है क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफार्म पर व्यक्ति का बैंक जुड़ा होता है।
इसीलिए ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफार्म जैसे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम का इस्तेमाल करते समय हमें सभी वित्तीय ट्रांजैक्शन का ध्यान रखना चाहिए।
तुरंत करें यह काम
आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक यदि आपने ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते समय गलती से किसी अन्य खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
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ऐसे में आपको ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफार्म ऐप में जाकर कस्टमर केयर से पेमेंट करने के 3 दिन के अंतर्गत संपर्क करना है। वहीं कस्टमर केयर पर संपर्क करने के बाद 48 घंटे के अंदर आपका पैसा वापस आपके खाते में आ जाता है।
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