UP News, Hotel New Rule, UP Restaurents New Rule : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खानपान की वस्तुओं को लेकर नवीन आदेश जारी किए हैं।
दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री ने खाने-पीने की वस्तु में थूक और पेशाब मिलने जैसी घटनाओं पर सख्ती किया है। इसके साथ ही इसके खिलाफ कठोरता कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पुलिस सत्यापन अनिवार्य
हाल ही में गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में ऐसी घटना देखने को मिली है। जिसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री सचेत हो गए और मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
सीएम ने कहा कि राज्य के सभी होटल ढाबे और रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच की जाएगी। इसके साथ ही इन प्रतिष्ठानों के मालिक और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा।
यह है नियम
जारी किए गए नए नियम और प्रावधान के तहत प्रतिष्ठान-होटल में संचालकों की जानकारी अनिवार्य होगी या प्रत्येक खाने-पीने के प्रतिष्ठान में संचालक, प्रोपराइटर और मैनेजर का नाम और पता लिखना अनिवार्य होगा।
सीसीटीवी कैमरे हर होटल और रेस्टोरेंट में लगाने के आदेश दिए गए हैं ताकि इसकी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। साथ ही सभी कर्मचारियों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी कर दिया गया है
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन
इतना ही नहीं उन्होंने निर्देश दिया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाए ताकि लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
दरअसल हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गाजियाबाद के लोनी में एक जूस विक्रेता को जूस में कथित तौर पर पेशाब मिलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
पिछली घटना
मुजफ्फरनगर में भी नॉन रोटी में थूक मिलाने की शिकायत पर कार्रवाई की गई थी। इन घटनाओं ने राज्य में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
जिसके कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाया है और लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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