Home Guard Salary: होमगार्ड जवानों को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर सख्ती दिखाई है। सरकार के होमगार्ड को उनके न्यूनतम वेतनमान और अन्य भत्ते निर्धारित किए गए हैं। जिसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में अदालत के आदेश के पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं ऐसा नहीं होने की स्थिति में अदालत ने जवाब देने के लिए होमगार्ड DG को हाजिर होने का भी आदेश दिए है।
अवमानना याचिका पर आदेश जारी
माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य के होमगार्ड जवानों के न्यूनतम वेतनमान पर बढ़ाने लिया जा सकता है। साथ ही उनके भत्ते भी तय किया जा सकते हैं। न्यायमूर्ति एस एन डड्डा ने होमगार्ड सदस्य समिति के अवमानना याचिका पर आदेश जारी किया गया है।
न्यूनतम वेतनमान और अन्य भत्ते देने के आदेश
बता दे कि अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने हाई कोर्ट में दलील देते हुए बताया कि हाई कोर्ट ने 27 मार्च 2023 को होमगार्ड जवानों के हित में महत्वपूर्ण आदेश दिए थे। जिनमें होमगार्ड को न्यूनतम वेतनमान और पुलिस कर्मियों के समान अन्य भत्ते देने के आदेश दिए गए थे।
दो सप्ताह के भीतर पूरा हो आदेश – हाई कोर्ट
हालांकि अब तक राज्य सरकार द्वारा इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया है जबकि इस मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन में सभी राज्यों में होमगार्ड को पुलिस कर्मियों के समान वेतन और भत्ते को मंजूरी दे दी है।
राजस्थान में अब तक इस आदेश का पालन नहीं किया गया है। जिस पर हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश के पालन का आखिरी मौका राज्य सरकार को दिया है। साथ ही कहा गया कि दो सप्ताह के भीतर अदालत के आदेश को पूरा किया जाए। राज्य के होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समान ही वेतन और भत्ते का लाभ दिया जाए।
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