Employees Holiday, Holiday Trip Benefit : राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। कर्मचारी अब अवकाश का लाभ लेकर निजी दौरे पर विदेश जा सकेंगे।
इसके लिए नियम में राहत दी गई है। सरकार ने सक्षम प्राधिकारी को अवकाश देने और विदेश जाने पर नियुक्ति देने का अधिकार दिया है।
कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर अवकाश की अनुमति ले सकेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव देवाशीष सृष्टि द्वारा सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है।
बोर्ड निगम के कर्मचारियों को भी मिलेगा आदेश
जारी किए गए सर्कुलर के साथ आदेश का फायदा बोर्ड निगम के कर्मचारियों को भी मिलेगा। पहले कर्मचारियों को विशेष परिस्थिति में ही विदेश जाने पर जाने की अनुमति दी जाती थी।
इसके लिए सरकार से उच्च स्तर पर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होता था।
मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से पूर्व में अनुमति लेना आवश्यक
वहीं अब राज्य में आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था के मद्देनजर संवेदनशील पदों पर तैनात कलेक्टर एसपी पुलिस आयुक्त सचिवालय में प्रभारी सचिव के स्तर के अधिकारियों को इसके लिए मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से पूर्व में अनुमति लेना आवश्यक होगा।
इसके साथ ही कुछ अन्य नियम भी तय किए गए हैं। जिसके तहत कर्मचारियों इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके लिए उन्हें वचनबद्धता देना होगा।
रिकॉर्ड और सूचनाओं की गोपनीयता
सरकारी रिकॉर्ड और सूचनाओं की गोपनीयता उन्हें रखनी होगी। इसके साथ ही कर्मचारी किसी विशेष अतिथि को स्वीकार करना चाहते हैं तो उसे कैट नियंत्रण प्राधिकरण से पूर्व में अनुमति लेनी होगी।
साथ ही कर्मचारी विदेश दौरे से लौट के बाद अवकाश स्वीकृत प्राधिकरण को इसकी सूचना देंगे।
ऐसे में अब राजस्थान में कर्मचारी अवकाश लेकर निजी दौरे पर विदेश की यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान के भजन लाल सरकार द्वारा कर्मचारियों को इस मामले में बड़ी राहत दी गई है।
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