छत्तीसगढ़ में पार्क व धार्मिक स्थल खुलेंगे, शॉपिंग मॉल खोलने की नहीं मिलेगी अनुमति… सरकार ने जारी की गाइडलाइन
रायपुर @ खबर बस्तर। सोमवार 8 जून से पूरे देश में मंदिर, मस्जिद, पार्क, रेस्टोरेंट व होटल से लेकर शापिंग मॉल तक खोलने की अनुमति केन्द्र सरकार ने दे दी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर भूपेश सरकार ने अभी भी सख्ती बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
प्रदेश में अभी शापिंग मॉल नहीं खुल सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि, 8 जून से धार्मिक स्थल, पार्क, स्टेडियम और स्पोर्टिंग काम्पलेक्स खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा।
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सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में सार्वजनिक पार्क और उद्यान सोमवार से खुल सकेंगे। वहीं स्पोर्टिंग काम्पलेक्स व स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां की जा सकेंगी। इसी तरह क्लबों में भी केवल बाहरी गतिविधियां ही संचालित की होंगी।
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प्रदेश में भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक धार्मिक एवं पूजा स्थल खोलने की अनुमति दी गई है यहां तय नियमों व शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट में केवल टेक अवे की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं होटल संचालन के लिए अनुमति केवल पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार होगी।
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