पुलिसकर्मी को 10 साल की सजा… बालिका गृह में नाबालिग से दुराचार का मामला, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा
दंतेवाड़ा @ खबर बस्तर। छ्त्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक पुलिसकर्मी को 10 साल की सजा सुनाई है। मामला बालिका गृह में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का है।
दरअसल, यह पूरा मामला साल 2019 का है। बीजापुर जिले के एक बालिका आश्रम में पुलिसकर्मी राजेश सेंड्रा एक नाबालिग के साथ आपत्तिजनक हालत में मिला था।
तब बालिका गृह की अधीक्षिका ने 39 वर्षीय पुलिसकर्मी को 16 साल की नाबालिग बालिका के साथ शारीरिक संबंध बनाते पकड़ लिया था।
3 साल पहले हुई थी FIR
इस मामले की शिकायत पुलिस में की गई और आरोपी के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी। तकरीबन 3 साल बाद दंतेवाड़ा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मी को जेल की सजा सुनाई है।
दंतेवाड़ा में विशेष न्यायाधीश शैलेष शर्मा की अदालत उक्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की उम्र घटना के वक्त सिर्फ 16 साल की थी।
कोर्ट ने की ये टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मी ने एक नाबालिग पीड़िता को विवाह करने के लिए विवश किया था। आरोपी का अपने से आधे उम्र से भी कम लड़की के साथ इस तरह का कृत्य निश्चित रूप से आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है।
इस तरह से अपने पद का दुरुपयोग किया जाएगा तो इससे पूरे समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा और लोगों की कानून के प्रति आस्था में भी कमी आएगी।
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