EPFO Employees: ईपीएफओ द्वारा करोड़ों कर्मचारियों और सदस्यों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सदस्यों के नियम में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।
जिसके तहत उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। नए नियम को लागू करने के साथ ही अगर कोई सदस्य नौकरी बदलता है तो उसकी पीएफ की राशि नई कंपनी और नियोक्ता के पास ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी।
कर्मचारियों भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू की गई नई योजना के बाद कर्मचारियों को पुरानी से नई कंपनी में पीएफ राशि ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 31 नहीं भरना होगा।
बता दे पहले के नियम में पहले नौकरी बदलते समय पीएफ खाता आधार को कोई यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होने के बावजूद अपने लिए आवेदन संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता था।
ईपीएफओ सदस्यों को फॉर्म 31 भरकर जमा करना होता
जिसके लिए ईपीएफओ सदस्यों को फॉर्म 31 भरकर जमा करना होता था। इसके बाद राशि कुछ दिनों में नई कंपनी में ट्रांसफर कर दी जाती थी।
नई व्यवस्था में फॉर्म 31 भरने के साथ ही कई औपचारिकताओं को पूरा करने से मुक्ति मिल रही है।
पीएफ खाते में नई कंपनी या नियोक्ता जुड़ जाएंगे
मामले में ईपीएफओ का कहना है कि यदि कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसके पीएफ खाते में नई कंपनी या नियोक्ता जुड़ जाएंगे।
उसे ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पुराने पीएफ खाते को नए खाते से जोड़ना होता था।
इस प्रक्रिया में ईपीएफओ सदस्यों को कोई बार दिक्कत होती थी लेकिन गड़बड़ी होने की आशंका को समाप्त करने के लिए नए नियम ले गए हैं। जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
मूल वेतन का 12% योगदान
बता दे ईपीएफओ के नियम के अनुसार कर्मचारियों को PF के लिए अपने मूल वेतन का 12% योगदान देना होता है। नियोक्ता को भी इसके बराबर ही योगदान करना होता है।
जिसके साथ ही कर्मचारियों के खाते में राशि जमा होती है। आगे चलकर इसी से पेंशन का भुगतान किया जाता है।
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