Employees Transfer: राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत कर्मचारियों के ट्रांसफर जॉइनिंग करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं।
आदेश का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में सभी प्रमुख को दिशा निर्देश जारी किए गए।
जिसमें स्पष्ट किया गया की नियम के तहत किसी कर्मचारी को अपने वर्तमान पदस्थापना स्थान से बाहर मुक्त होने के बाद उनके अनुपस्थित रहने या ट्रांसफर के नवीन पद स्थापना स्थान पर उपस्थित होने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं रहता है।
ऐसे में ट्रांसफर से व्यथित शासकीय कर्मचारी को स्थानांतरित स्थान पर उपस्थित होने और ट्रांसफर के विरुद्ध अपनी शिकायत के निराकरण के लिए नियम के तहत लाभ उठाने के अधिकार दिए गए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 7 बिंदु में आदेश
ऐसी स्थिति में नई जगह पर शहर में अफसर की तैनाती नहीं होने से शासकीय कार्य और परियोजना में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिसके बाद राज्य शासन द्वारा फैसला किए गए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 7 बिंदु में आदेश दिए गए हैं।
आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर कर्मचारी को कार्यमुक्त होना अनिवार्य
जारी आदेश के तहत ट्रांसफर आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर शासकीय कर्मचारी को कार्यमुक्त होना होगा।
यदि संबंधित शासकीय अधिकारी निर्धारित समय अवधि में कार्य मुक्त नहीं होता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा उसे भार मुक्त करने के आदेश दिया जाए और ट्रांसफर आदेश क्रियान्वित हुआ माना जाएगा।
यदि कर्मचारी इसका पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासन में कार्रवाई की जाएगी।
कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई
कर्मचारियों को 7 दिन के भीतर ट्रांसफर आदेश का पालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है और अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
दिशा निर्देश जारी
स्थानांतरित शासकीय सेवक यदि दिशा निर्देश से अधिक समय के लिए अवकाश लेता है तो उसे मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा।
मेडिकल बोर्ड द्वारा यदि अनुशंसा नहीं की जाती है और सरकारी सेवक अन्य अवकाश के लिए आवेदन करता है या अनुपस्थित रहता है तो ऐसी अवधि को अनुपस्थित मानकर उसे डाइज नॉन किया जाएगा।
ट्रांसफर किए गए अधिकारियों का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ही स्वीकृत किया जाएगा।
यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए निवास स्थान में परिवर्तन के बिना ट्रांसफर हुआ तो कर्मचारियों को कार्य मुक्त होने के 1 दिन से अधिक पद ग्रहण की पात्रता नहीं होगी।
ऐसे में नगर पालिका और नगर निगम की सीमा में आने वाले क्षेत्र में यदि ट्रांसफर हुआ है तो 1 दिन के भीतर कर्मचारियों को अपने नवीन पद स्थापना वाले इलाके में पहुंचना होगा।
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