Employees Third Pay Scale: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने समय मान वेतनमान को लेकर आदेश सुनाया है। हाई कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को समायमान वेतनमान के साथ एरियर की राशि का भुगतान करने की आदेश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम निवासी पीएम शुक्ला पशु चिकित्सा सेवाएं कबीरधाम में उपसंचालक के पद पर पदस्थ हैं।पीएन शुक्ला की प्रथम नियुक्ति 1988 में वेटरिनरी अस्सिटेंट सर्जन के पद पर पशु चिकित्सा विभाग में हुई थी।
30 वर्ष की सेवा काल के बाद उन्हें तृतीय समय मान वेतन और एरियर्स प्रदान ना किए जाने पर पी एन शुक्ल द्वारा हाई कोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पांडे दुर्गा- मैहर के माध्यम से बिलासपुर के समक्ष रीट याचिका दायर की गई थी।
हाई कोर्ट के समक्ष दलील प्रस्तुत
जिस पर सुनवाई की गई अधिवक्ता अभिषेक पांडे और दुर्गा मैहर द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष दलील प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कहा गया की याचिकाकर्ता की वर्ष 1988 में प्रथम नियुक्ति हुई थी।
वहीं सेवा कल के 10 वर्ष के दौरान उन्हें प्रथम समय मान वेतनमान और 20 वर्ष पूरे होने पर द्वितीय समय मान वेतनमान दिया गया था।
तृतीय समयमान का लाभ नहीं
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा 5 अगस्त 2018 और 25 मार्च 2021 को सर्कुलर जारी करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय सेवक की सेवा काल 30 वर्ष पूरी होने पर उन्हें तृतीय समय मान वेतनमान के पात्रता दी गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता वर्ष 2018 में 30 वर्ष की सेवा का पूरा कर चुका है।
इसके बावजूद उन्हें तृतीय समयमान का लाभ नहीं दिया गया है। जिस पर बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा रीट याचिकाकी सुनवाई के दौरान याचिका को स्वीकार किया गया और कृषि उत्पादन आयुक्त रायपुर और संचालक पशु चिकित्सा सेवा रायपुर को निर्देश दिया गया है।
निर्देश में कहा गया की छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा 8 अगस्त 2018 और 25 मार्च 2021 को जारी सर्कुलर के तहत यशिका करता को तृतीय समय मान वेतनमान का लाभ दिया जाए।
इसके साथ ही उन्हें एरियर की राशि का भी भुगतान किया जाए। ऐसे में अपने सेवाकाल के 30 वर्ष पूरे करने के बाद कर्मचारी तृतीय समय मान वेतनमान के हकदार होंगे।
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