Employees Salary: राज्य में वन विभाग के कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। वेतन से 165 करोड़ रुपए की वसूली के केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। जिसमें नया आदेश जारी किया गया है।
इन आदेश में वनरक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड को राहत दी गई है। आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2006 से 8 सितंबर 2014 के बीच भर्ती वनरक्षक को वेतन के रूप में दी गई अतिरिक्त राशि को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। जिसकी अब वसूली नहीं की जाएगी।
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वेतन का पुनर्निर्धारण
वन कर्मियों के स्थान पर 165 करोड़ रुपए की वसूली अधिकारियों से की जाएगी। जिन्होंने नियम के विपरीत जाकर पे बैंड लेवल को स्वीकृत किया था।
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मध्य प्रदेश के 6000 से अधिक फॉरेस्ट गार्ड के लिए राहत भरी खबर निकल कर सामने आई है। उनके वेतन का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। साथ ही उन्हें दी गई अत्यधिक राशि की वसूली को भी रोक दिया गया है।
अधिक वेतन की ब्याज सहित वसूली के आदेश
कर्मचारियों के स्थान पर वित्त विभाग के लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। वित्त विभाग में 1 जनवरी 2006 से 8 सितंबर 2014 के बीच भर्ती हुए वनरक्षक को दिए गए अधिक वेतन की ब्याज सहित वसूली के आदेश दिए थे।
165 करोड रुपए की वसूली का पे बैंड कर्मचारियों द्वारा विरोध किया गया था। जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए हैं।
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नए निर्देश में अधिकारियों से वसूली करने की बात कही गई है। ऐसे में लापरवाह अधिकारियों से वसूली की जाएगी।
नया आदेश जारी
MP वन विभाग के वनरक्षक से 165 करोड़ की वसूली के केस में 13 नवंबर को नया आदेश जारी हुआ है। जिसमें वित्त विभाग के 31 मार्च के आदेश के अनुसार 5200 की बजाय 5680 पे बैंड का फायदा उठा रहे वनरक्षकों के वेतन का फिर से निर्धारण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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