Employees Salary: प्रदेश में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसके तहत कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई को एक वेतन वृद्धि (Salary increment) देकर सेवा निवृत्त किया जाए।
नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश
वित्त विभाग के निर्देशों के आधार पर नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी निकायों को निर्देश दिया है कि वे 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ दें।
जानिए क्या है आदेश में
- 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
- वेतन वृद्धि की गणना 1 जुलाई से होगी।
- सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन भी वेतन वृद्धि के आधार पर बढ़ेगी।
क्या है वेतन वृद्धि का नियम
छत्तीसगढ़ शासन के नियमों के अनुसार, जो कर्मचारी 30 जून को रिटायर होते हैं, उन्हें 1 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है। हालांकि, यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलता है जो 30 जून तक शासकीय सेवा में रहते हैं।
बता दें कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया गया है, ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सके। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा।
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