Employees Retirement, Retire Employees, Employees Benefit : कर्मचारियों को जल्दी बड़ा झटका लगने वाला है। कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार बड़ी तैयारी में मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जिसके तहत उन्हें रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस प्रक्रिया को डिटेल में बताते हुए आदेश जारी किया गया हैं।
जिसमें हर साल 1 अप्रैल को 15 साल की अहर्ताकारी सेवा या 50 साल की उम्र, जो भी पहले पूर्ण करने वाले कर्मचारियों की प्रत्येक नियुक्ति अधिकारी द्वारा सूची बनाकर तैयार की जाएगी। प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
आदेश भी जारी
चार जून के बाद राज्य सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इसके लिए आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी की लिस्ट मांगी है। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। सरकार उन्हें जल्दी अनिवार्य रिटायरमेंट दे सकती है। इसके साथ ही VRS की जगह CRS मॉडल भी अपनाया जाएगा।
स्क्रीनिंग कर 3 महीने के नोटिस जारी किए जाएंगे
मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक राज्य सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 53 (1) के अनुसार ऐसे सरकारी अधिकारी कर्मचारी, जिन्होंने 15 साल की सेवा अथवा 50 साल की आयु जो भी पहले पूरी कर ली है। उन्हें उनके संदेहास्पद , सत्य निष्ठा अक्षमता और अकार्य कुशलता अथवा और संतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण स्क्रीनिंग कर 3 महीने के नोटिस जारी किए जाएंगे। उसके स्थान पर 3 महीने के वेतन और भत्ते के भुगतान के साथ उन्हें तुरंत प्रभाव से रिटायर किया जाएगा।
3 महीने के वेतन और भत्ते के भुगतान
मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश में इस प्रक्रिया को डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आंतरिक स्क्रीन कमेटी का गठन किया जाएगा। विभाग के कर्मचारियों के कार्यशाली प्रदर्शन कार्य दक्षता की जानकारी रखने वाले दो अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी।
कार्रवाई 31 अक्टूबर तक पूरी करनी अनिवार्य
आंतरिक श्रेणी कमेटी की सूची में विचार कर ऐसे कर्मचारियों के पृष्ठभूमि, जिसका कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन और जनहित के जुड़ाव का अवलोकन कर संक्षिप्त विवरण की सूची स्थापित की जाएगी। जो की स्क्रीनिंग कमेटी के प्रस्ताव पर निर्णय कर प्रशासनिक विभाग के मंत्री से अनुमोदन करवाएगी। यह कार्रवाई 31 अक्टूबर तक पूरी करनी अनिवार्य होगी।
राज्य समीक्षा कमेटी की अनुशंसा पर निर्णय लेते हुए प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा के अनुसार 17 मई 2018 के अनुसार में गठित उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन किया जाएगा। इसके साथ ही कार्रवाई के लिए मंत्री से अनुमोदन लिया जाएगा। इसके बाद अधिक कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी जाएगी।
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