कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकारी कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर किया जा सकता है। इसके लिए सभी मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालय को बेहद अहम निर्देश दिया है।
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जिसमें कहा गया है कि उन सरकारी कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर किया जाए, जो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं।
दरअसल अपने निर्देश का पालन न करने से नाराज केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालय के कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने को कहा है।
कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर किया जा सकता
इसकी समीक्षा के बाद अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर किया जा सकता है।
ऐसे में लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक आदेश जारी किया है।
कर्मचारियों की कार्य समीक्षा करने का निर्देश
जिसमें संबंधित मंत्रालय से कहा गया कि वह अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंक, सहायक संस्थाओं और निकायों को कर्मचारियों की कार्य समीक्षा करने का निर्देश दें।
साथ ही सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा करने के निर्देश कई बार दिए गए हैं लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा बनाए रखना चाहिए या उन्हें समय से पहले रिटायर कर देना चाहिए। अब इस पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सरकारी विभागों के सचिव को आदेश जारी
सभी केंद्रीय सरकारी विभागों के सचिव को आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया कि मंत्रालय विभाग में बार-बार अनुरोध किया जा रहा है।
इस संबंध में दिशा निर्देश का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बावजूद is पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में अब डीओपीटी के समक्ष एक रिपोर्ट पेश किया जाएगा।
इसके साथ मूल नियम F 56 के I और केंद्रीय सिविल सेवा के नियम 48 और सीसीएस पेंशन नियम 2021 के 42 के रूप में हुए संशोधन के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत समीक्षा कर सरकारी कर्मचारियों की पहचान की जाएगी।
उसमें जो कर्मचारी समय पर कार्य नहीं पूरा कर रहे हैं या फिर अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। उन्हें समय से पहले रिटायर किया जाएगा।
कर्मचारी की अवधि समीक्षा और समय पूर्व सेवानिवृत्ति की नीति निर्धारित
साथ ही यह नियम सरकारी कर्मचारी की अवधि समीक्षा और समय पूर्व सेवानिवृत्ति की नीति निर्धारित करते हैं और सरकारी कार्य के निपटान के लिए दक्षता और गति सुनिश्चित करते हैं।
27 जून को जारी किये अपने आदेश में मंत्रालय ने सभी विभागों और निकायों से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द यह कार्रवाई सुनिश्चित करें और कर्मचारी मामले की समीक्षा समिति के समक्ष विचार के लिए शीघ्रता से डाटा को प्रस्तुत किया जाए।
ऐसे में कर्मचारियों की समीक्षा कर हर महीने की 15 तारीख को एक डाटा विशेष प्रारूप में डीओपीटी को रिपोर्ट की जाएगी। इसके बाद कर्मचारियों के खिलाफ केंद्र सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी।
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