Employees Retirement, Employees Retirement Age Hike, Retire Employees, Retire Employees Salary: अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है!
दरअसल, हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को 2 साल बढ़ाने का आदेश दिया गया है।
यह भी पढ़ें:
यह फैसला न केवल आपके लिए, बल्कि लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी जीत है। इस फैसले के क्या मायने हैं और इससे आपको क्या फायदा होगा, जानने के लिए पूरा लेख जरूर पढ़ें।
कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु को लेकर हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया हैं। इसके साथ रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी की गई है।
प्रदेश सरकार की अधिसूचना रद्द
हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को वापस बुलाने के साथ ही उन्हें 2 साल का वेतन देने के भी आदेश दिए गए हैं।
प्रदेश हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट आयु को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत दी है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष रहेगी।
60 वर्ष से पहले किसी भी कर्मचारी को रिटायर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इससे पूर्व 60 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को वापस से काम पर बुलाने के आदेश दिए गए।
यह भी पढ़ें:
यह है फैसला
इतना ही नहीं उन्हें 2 साल के वेतन देने के भी आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु को लेकर किया जा रहा भेदभाव गैर कानूनी है।
इसलिए जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं। उन्हें भी 60 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद ही रिटायर किया जाएगा।
यह भी पढ़ें:
जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष के पहले रिटायर कर दिया गया। उन्हें नौकरी पर वापस बुलाने के भी आदेश दिए गए और 60 वर्ष के लिए पूरी करने पर ही रिटायर्ड करने के आदेश दिए गए हैं।
कोर्ट ने उन कर्मचारियों को भी राहत दी है, जिन्हों 60 वर्ष के लिए पूरी होने के कारण वापस नौकरी पर नहीं रखा जा सकेगा।
मुआवजा के तौर पर दो वर्ष का वेतन देने के आदेश
कोर्ट ने ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों को मुआवजा के तौर पर पेंशन काट कर दो वर्ष का वेतन देने के आदेश दिए हैं।
यह भी पढ़ें:
शिमला हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस आदेश से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। कोर्ट ने 21 फरवरी 2018 को प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया।
कर्मचारियों को 2 साल के रिटायरमेंट आयु का लाभ
जिसमें नई व्यवस्था की गई थी। जिसके तहत 10 मई 2001 के बाद नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु पूरे करने पर रिटायर्ड किया जाएगा।
यह भी पढ़ें:
इस अधिसूचना को विभिन्न नई याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिस पर फैसला आया है। वहीं कर्मचारियों को 2 साल के रिटायरमेंट आयु का लाभ दिया गया है।
आपके काम की खबरें यहां है...👇🏻👇🏻👇🏻
दोस्तों, हमारे इस वेबसाइट पर आपको ताजा News Update सबसे पहले मिलेगी। चाहे वो Latest News हो, Trending खबरें हो, या फिर Govt Jobs, रोजगार व सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी।
हमारी कोशिश है कि आपके काम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।