Employees Benefit, Outsource Employees, Employees Reservation : राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है।
स्थाई सरकारी पदों पर लागू कोटा नीति के अनुरूप और विभिन्न सरकारी विभाग और संगठन द्वारा आउटसोर्स पर की जा रही सेवाओं और पदों में 33% आरक्षण को अनिवार्य कर दिया गया है।
यह आरक्षण सरकारी आउटसोर्स नौकरी में एससी-एसटी सहित अन्य पिछड़े समुदाय के लिए निर्धारित कोटा के भीतर आरक्षित रहेंगी महिला कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
इस संबंध में एक सरकारी आदेश सोमवार को जारी किया गया है।
आदेश जारी
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार के प्रमुख सचिव द्वारा आदेश जारी किए गए है। आदेश के तहत सरकारी विभागों में 7500 से अधिक कर्मचारी आउटसोर्स पर नौकरी कर रहे हैं।
ऐसे में सरकार आमतौर पर ग्रुप C और D पदों के लिए ड्राइवर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और हाउसकीपिंग स्टाफ जैसे कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए तीसरे पक्ष की एजेंसी पर काम करती है।
महिलाओं को 33% आरक्षण
आदेश में स्पष्ट किया गया कि सभी सरकारी संगठन के प्रमुख को आउटसोर्सिंग सेवा के लिए निविदा ठेका में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने के संबंध को खंड में शामिल किया जाएगा।
आदेश में कहा गया कि आरक्षण नीति 45 दिन से अधिक समय तक चलने वाली और 20 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली आउटसोर्स नौकरी पर लागू होगी।
इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी इस्तीफा देता है तो रिक्ति को उसके आरक्षण श्रेणी के किसी व्यक्ति द्वारा ही भरा जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निविदा जारी करने वाली यह कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम 1999 के तहत छूट जाने वाले विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आउटसोर्स एजेंसी अपने कर्मचारियों का विवरण निविदा एजेंसी को प्रदान कर रही है।
इस मामले में सरकार के फैसले की सराहना की। साथ ही महिला कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन सदस्यों ने कहा कि इससे महिलाओं के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। सोच को बढ़ावा देने की जरूरत पर सवाल उठाते हुए महिला संगठन की उपाध्यक्ष ने कहा कि स्थाई रोजगार की अवधारणा पर एक झटका है। हमें चिंता है कि क्या धीरे-धीरे स्थाई रोजगार की अवधारणा को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से महिला कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
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