कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर हैं। जल्दी ही उन्हें बड़ा तोहफा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में कर्मचारियों को परमानेंट करने का आदेश दिया हैं।
कोर्ट के फैसले के बाद दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में खुशी है। जल्दी उनके लिए नियमितीकरण के आदेश जारी किए जाएंगे।
बता दे कि गुरु घासीराम केंद्रीय विश्वविद्यालय में विजय कुमार गुप्ता सहित 98 कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं।
कर्मचारी विद्यालय की स्थापना के बाद से करीब 10 वर्ष से अधिक समय से विद्यालय में सेवा रहे हैं।
साल 2008 में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी कर्मचारियों को नियमित करने की आदेश जारी किए गए थे।
यह है मामला
जारी आदेश के अनुसार उसे अधिक समय तक सेवा दे चुके कर्मचारियों को नियमित किया जाना था।
हालांकि, आदेश के प्रभाव में उच्च शिक्षा संचालित द्वारा 26 अगस्त 2008 को विभाग में सभी कार्यरत कर्मचारियों को स्ववितीय योजना के तहत नियमित करके नियमित वेतनमान देने के आदेश दिए गए थे।
हाईकोर्ट में याचिका दायर
मार्च 2009 से नियमित वेतनमान भी दिया गया लेकिन उन्हें नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया गया। कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही कलेक्टर दर पर वेतनमान देने के आदेश जारी कर दिए गए।
साथ ही रजिस्टर द्वारा आदेश को निरस्त कर दिया गया है। रजिस्टर के इस आदेश को चुनौती देते हुए कर्मचारियों ने अधिवक्ता पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
नियमित कर्मचारियों के रूप में सभी लाभ का हकदार घोषित
इसकी सुनवाई होने के बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2002 में फैसला सुरक्षित रखा था। जिस पर 6 मार्च को कोर्ट ने सभी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया।
याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उन्हें पूर्व की तरह नियमितीकरण की तिथि से नियमित कर्मचारियों के रूप में सभी लाभ का हकदार घोषित किया है।
नियमितीकरण के आदेश जारी
ऐसे में जल्दी उनके लिए नियमितीकरण के आदेश जारी किए जाएंगे। साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा।
ऐसे में रायपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के इन कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा।
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