Employees Salary Hike, Employees Regularization, Regular Employees Benefit : कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसला दिया गया हैं। विश्वविद्यालय में कई कर्मचारी के पद पर कार्यरत कर्मचारी को नियमित करने के आदेश दिए गए हैं।
बता दे की दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पद पर यह कर्मचारी लंबे समय से कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद सदस्य 10 या उससेअधिक समय से यह कर्मचारी विश्वविद्यालय में पदस्थ है। वहीँ 22 अगस्त 2008 को राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को निमित्त करने के आदेश से जारी किया था।
एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया
विश्वविद्यालय में पूर्व में कार्यरत कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से भी जीत मिली है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर विश्वविद्यालय की एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है। इस आदेश के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन को सभी 98 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह ही लाभ देना होगा।
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह लाभ
इसके साथ ही उन्हें नियमित करना होगा। इसके तहत 10 साल से अधिक से समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करना था। इस आदेश के परिवार में उच्च शिक्षा संचालक ने भी 26 अगस्त 2008 को विभाग के कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को वित्तीय योजना के तहत नियमितीकरण और नियमित वेतनमान देने के आदेश दिए हैं।
कर्मचारियों को नियमित लाभ दिया जाएगा
मार्च 2009 तक इन्हें नियमित वेतन भी दिया गया। इसके बाद किसी जानकारी या सूचना के बिना उनके नियमित वेतन देना इन्हें बंद कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में कर्मचारियों को नियमित कर्मियों की तरह लाभ दिया जाएगा।
साथ ही नियमित कर्मचारियों की तरह ही सभी लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ बिलासपुर के गुरु घसीदास यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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