Employees Regularization, Employees Benefit, Regular Employees, High Court Regular Employees : कर्मचारियों की नियमितीकरण पर बड़ी अपडेट सामने आई है। हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सामान्य प्रशासन विभाग, पीडब्ल्यूडी योजना विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारियों को पत्र भेजा है।
जिसमें सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि हाई कोर्ट को समय पर सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इतना ही नहीं जाता है तो उनके दफ्तर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यह पत्र अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और प्रमुख अभियंताओं को भेजा गया है।
हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी महासंघ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। महासंघ का दलील है कि हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देते हुए नियमित किया जाए। 11 दिसंबर 2017 को महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष गोकुल राय द्वारा याचिका दायर की गई थी।
सरकार से जवाब तलब
हाई कोर्ट ने हाल ही में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब तलब की। हाई कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिए गए हैं। महासंघ द्वारा इस आदेश के सर्टिफाइड कॉपी मंत्रालय में पहुंचाई गई थी। जिसमें मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को सूचित किया गया था।
दस्तावेज उपलब्ध
अब यह देखना चाहते हैं उसे की विभाग से मैं हाई कोर्ट को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराता है। यदि ऐसा होता है तो माना जा रहा है कि जल्दी कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पर हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है।
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