कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा इसकी तैयारी की गई है। दरअसल, 2014 की पॉलिसी के तहत नियमित हुए कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है।
इन सभी कर्मचारियों के प्रमोशन से रोक हटा दी गई है। साथ ही 5000 से अधिक कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है।
हालांकि इन प्रमोशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा। अंतिम फैसले के तहत कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाएगा।
आदेश जारी
मुख्य सचिव के अधीनस्थ मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिसमें प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्ष, बोर्ड निगम के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासक सहित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्त, उपायुक्त को निर्देश जारी किए हैं।
निर्देश जारी
पूर्व मुख्यमंत्री की सरकार ने वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुछ कर्मचारियों को नियमित करने के लिए तीन अलग-अलग पॉलिसी बनाई थी।
पहले पॉलिसी 18 जून 2014 को बनाई गई थी। जिसमें 3 साल पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया गया था।
जुलाई में फिर से नए नियमितीकरण पॉलिसी बनाते हुए 31 दिसंबर 2018 तक 10 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की व्यवस्था की गई थी।
यह है मामला
जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा था।जून 2018 में हाईकोर्ट ने 2014 के नियमितीकरण पॉलिसी पर रोक लगा दी थी और 2016 में पक्के हुए 5000 कर्मचारियों के साथी अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी कर दिए थे।
बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जिसमें 2018 को स्थिति वैसे ही बनाए रखने के आदेश दिए गए थे। प्रदेश सरकार द्वारा 18 जून को इन कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई थी।
हालांकि 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 2014 की पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ दिया जाना चाहिए।
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने फैसले से प्रभावित कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक को हटा दिया है। जिसके बाद हरियाणा के हजारों कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। जल्द उनके पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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